55th GST Council Meeting Today: 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक आज, जानें क्या हो सकता है सस्ता और महंगा?

55th GST Council Meeting: आज 21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक होने वाली है। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे और जीएसटी के बारे में बैठक में 148 वस्तुओं में टैक्‍स रेट में बदलाव पर चर्चा होने की संभावना है, जिसका असर बीमा और लग्जरी सामान से लेकर विमानन तक कई क्षेत्रों पर पड़ सकता है।

55th GST Council Meeting

इस बार की मीट‍िंग इसल‍िए भी खास है क्‍योंक‍ि इस दौरान लाइफ और हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर टैक्‍स की दर कम करने, महंगी कलाई घड़ियों, जूतों और कपड़ों पर टैक्‍स की दर बढ़ाने पर व‍िचार क‍िया जा सकता है। कई प्रस्तावों पर विचार करने की उम्मीद है, जिसमें स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी से छूट देने या दर को कम करने की संभावना शामिल है।

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी कम होने की उम्मीद

माना जा रहा है कि इस बार नागरिकों पर वित्तीय बोझ कम हो सकता है। बीमा के लिए संभावना है कि टर्म लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर जीएसटी माफ किया जा सकता है, साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर भी इसी तरह की छूट दी जा सकती है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए ₹5 लाख तक का कवरेज प्रदान करने वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर भी जीएसटी छूट मिल सकती है, जिससे उच्च कवरेज वाली पॉलिसियों पर मौजूदा 18% जीएसटी दर बनी रहेगी। ये बदलाव बीमा को अधिक किफायती बनाने और लोगों के बीच कवरेज को बढ़ाने के लिए किए गए हैं।

इन सामानों पर बढ़गी जीएसटी

कुछ क्षेत्रों में संभावित कर राहत के विपरीत, फिटमेंट कमेटी ने यूज्‍ड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अलावा छोटे पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री पर मौजूदा 12 से 18 प्रतिशत तक की दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है।

लक्जरी घड़ियों पर जीएसटी को 18% से बढ़ाकर 28% करना और ₹15,000 प्रति जोड़ी से अधिक के प्रीमियम फुटवियर पर भी इसी तरह की वृद्धि शामिल है। इसके अतिरिक्त, रेडीमेड कपड़ों पर कर में मूल्य ब्रैकेट के आधार पर समायोजन हो सकता है, जिसमें ₹10,000 से अधिक की वस्तुओं पर संभावित रूप से 28% की उच्चतम प्रस्तावित दर से कर लगाया जा सकता है। वातित पेय, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर 35% का नया जीएसटी स्लैब लग सकता है, जो मौजूदा 28% से काफी अधिक है।

इसके अतिरिक्त, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) को जीएसटी के तहत संभावित रूप से शामिल किए जाने से विमानन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जीएसटी परिषद फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) और अतिरिक्त एफएसआई शुल्क को जीएसटी के तहत शामिल करने पर विचार कर रही है।

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