
Tax Saving : यदि आप नए साल 2023 में टैक्स की बचत करना चाहते है, तो फिर कुछ बातों है। जिनको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हर वर्ष टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना बेहद जरूरी होता है। टैक्सपेयर्स के एनुअल आय की जानकारी आईटीआर में होती है। इस एनुअल आय पर टैक्सपेयर्स को देना होता हैं। दरअसल, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के धाराओं के तहत सरकार टैक्स में छूट भी देती है। जिसकी जानकारी टैक्सपेयर्स को होना बेहद ही आवश्यक है। ऐसे में अगर आप नए साल में टैक्स की बचत करना चाहते है, तो फिर यह कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, तो फिर चलिए जानते है इसके बारे में सारी डिटेल।
निवेश करें टैक्स सेविंग स्कीम में
आयकर की धारा 80सी के तहत जो राशि निवेश की जाती है उसमें सरकार टैक्स डिडक्शन की अनुमति दी जाती है। इन योजनाओं में अगर आप निवेश करते है, तो फिर आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के राशि पर टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। जिस टैक्सपेयर्स ने कैलेंडर ईयर 2022 में इन योजनाओं में निवेश किया है उन टैक्सपेयर्स को टैक्स छूट का फायदा मिला है। अगर आप इन स्कीम में नए वर्ष में निवेश करते है, तो फिर ये स्कीम ने नए वर्ष में पैसे को बचाने के लिए मदद कर सकती है। इनकम टैक्स को बचाने के लिए कई सारी स्कीम है। जिसमें निवेश कर सकते है। जैसे- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) आदि।
टैक्स रिजीम सबसे बेहतर है
फिलहाल देश के भीतर दो तरह का टैक्स रिजीम उपलब्ध हैं- पहला पुराना टैक्स रिजीम है और दूसरा नया टैक्स रिजीम हैं। आपकी जैसी सहूलियत है। आप अपनी उसी सहूलियत के मुताबिक टैक्स रिजीम का चयन कर सकते हैं। आपको दोनों ऑप्शन में से उन ऑप्शन का चयन करना चाहिए। जिस ऑप्शन में आपको अधिक टैक्स की बचत हो।
निवेश करें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में
टैक्स की बचत के लिए आप ने साल में खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को खरीद सकते है साथ ही आप आपके परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद सकते हैं। ऐसा करके आप धारा 80डी के तहत इंश्योरेंस प्लान है। इसके प्रीमियम पेमेंट के लिए 25 हजार रुपया तक के टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते है। जो वरिष्ठ नागरिक है वे इनकम टैक्स की धारा 80डी के तहत 50 हजार रु तक टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं। अगर आप अपने परिवार या फिर पैरेंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, तो ऐसा करके आप अतिरिक्त छूट के लिए टैक्स की बचत कर सकते है।
टैक्स छूट का फायदा उठाएं होम लोन पर
अगर आप किसी बैंक से होम लोन ले रखा है या फिर अपने किसी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होम लोन ले रखा है, तो फिर आप लोन के ब्याज और लोन की रहा से जुड़े हुए नियमों के तहत टैक्स डिडक्शन का दावा करने के पात्र हो जाते हैं। आयकर की धारा 24 के तहत होम लोन पर टैक्स डिडक्शन का लाभ ले सकते है और इसकी अधिकतम टैक्स डिडक्शन लाभ 2 लाख रुपये तक मिल सकते है और आप होम लोन की राशि पर धारा 80सी के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है और इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपये टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है।
आईटीआर को वक्त पर करें दाखिल
किसी व्यक्ति या फिर कम्पनी को हर वर्ष 31 जुलाई तक आईटीआर को फाइल करना होता है या फिर आयकर विभाग की तरफ से जो तय तारीख होती है। उससे पहले आईटीआर फाइल करना होता है। अगर कोई व्यक्ति आईटीआर को फाइल करने से चूक जाता है, तो फिर उनको शर्तों के साथ जुर्माना देना पड़ सकता है।
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