इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने शुरु किया नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर (NeAC)

सोमवार को राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र (नेक) के शुभारंभ के साथ, आयकर विभाग मंगलवार से पहले चरण के फेसलेस मूल्यांकन का कार्य करना शुरु कर दिया है।

सोमवार को राष्ट्रीय ई-आकलन केंद्र (NeAC) के शुभारंभ के साथ, आयकर विभाग मंगलवार से पहले चरण के फेसलेस मूल्यांकन का कार्य करना शुरु कर दिया है। करदाताओं की संभावित परेशानियों को कम करने के लिए इस योजना के मूल्यांकन के बेहतर गुणवत्ता के परिणाम की उम्मीद है।

विभाग ने एक बयान में कहा, पहले चरण में आयकर विभाग ने जांच के लिए 58,322 मामलों का चयन किया है, जिसके लिए 30 सितंबर से पहले ई-नोटिस दिए गए हैं।

Income Tax: National E-Assessment Center Launched

NeAC दिल्ली में स्थित होगा, और ई-आकलन योजना के कामकाज की देखभाल करेगा। मुख्य आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में यह काम होगा।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद में आठ क्षेत्रीय ई-आकलन केंद्र (आरएसी) होंगे। मूल्यांकन इकाइयों के अलावा, ये केंद्र समीक्षा, तकनीकी और सत्यापन इकाइयों के लिए भी काम करेंगे।

  • राष्ट्रीय ई-असेसमेंट योजना के तहत असेसमेंट अधिकारी और करदाताओं का मानवीय संपर्क खत्म हो जाएगा।
  • बड़े स्तर (इकोनॉमी ऑफ स्केल) पर काम होने से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।
  • करदाताओं के लिए कानून का पालन बढ़ेगा।
  • पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ेगी।
  • इससे असेसमेंट की गुणवत्ता और मॉनीटरिंग सुधरेगी।
  • एक ही एजेंसी फेसलेस असेसमेंट का काम करेगी, इससे विशेषज्ञता बढ़ेगी।
  • मामले तेजी से निपटेंगे।

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय ने सोमवार को एक कार्यक्रम में इस केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे भौतिकी विभाग के लिए गौरव की बात और बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि बहुत कम समय में विभाग ने इस केंद्र को शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र की शुरूआत के साथ ही आयकर विभाग फेसलेस ई-आंकलन की शुरूआत कर दी गई है, जिससे आंकलन प्रक्रिया में दक्षता, विस्तार और जिम्मेदारी आ जाएगी।

अब आय करदाताओं और शिशु अधिकारियों के बीच सीधा संपर्क नहीं होगा। इस मौके पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष प्रमोदी चंद मोदी ने कहा कि पहले चरण में 58,322 मामलों को ई-आंकलन स्कीम 2019 के लिए चयन किया गया है। इसके लिए 30 सितंबर से पहले ही ई-नोटिस जारी कर दिया गया था। आय करदाताओं को अपने पंजीकृत ई मेल/ऑफ़लाइन रिटर्न फाइलिंग को चेक करने की सलाह दी गई है और 15 दिनों के भीतर जबाव देने के लिए कहा गया है।

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