नए ट्रैफिक नियमों के बाद सरकार आपकी ड्राइविंग लाइसेंस में भी बदलाव करने जा रही है।
नई दिल्ली: नए ट्रैफिक नियमों के बाद सरकार आपकी ड्राइविंग लाइसेंस में भी बदलाव करने जा रही है। पिछले कुछ दिनों नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद आपने बाइक, कार और ट्रक आदि की बड़ी रकम के चालान कटने की तो कई खबरें पढ़ी होगी। लेकिन अब आपको बता दें कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) भी बदलने वाला है। दरअसल, 1 अक्टूबर से डीएल और आरसी के फार्मेट में बदलाव होने जा रहा है। नए बदलाव के तहत पूरे देश में सभी वाहन चालकों के डीएल गाड़ी की आरसी का फार्मेट एक ही होगा। यानी डीएल और आरसी का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्योरिटी फीचर्स सब एक जैसे होंगे। पैन कार्ड को आधार से करें लिंक, केवल दो दिन का है समय ये भी पढ़ें

डीएल और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर अंकित होगा
बता दें कि नए नियम के तहत स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप और क्यूआर अंकित होगा। इससे देश के हर राज्य में डीएल, आरसी का रंग और प्रिंटिंग एक जैसी होगी। अब सभी डीएल और आरसी में जानकारियां एक ही जगह पर होंगी। वहीं फिलहाल अभी तक हर राज्य के हिसाब से डीएल और आरसी का फार्मेट अलग-अलग होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यूआर कोड और चिप में पिछला सभी रिकॉर्ड होगा।
डाटा बेस से ड्राइवर या वाहन के बारे में मिलेगा पूरा रिकॉर्ड
इस बात से भी अवगत करा दें कि क्यूआर कोड के जरिये केंद्रीय डाटा बेस से ड्राइवर या वाहन के बारे में पूरा रिकॉर्ड पढ़ा जा सकेगा। बताया जा रहा है क्यूआर कोड रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस दिया जाएगा। हर वाहन चालक के डीएल के पीछे इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी लिखा जाएगा। इस नंबर पर पुलिस या अन्य कोई चालके के परेशानी में होने पर संपर्क कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव के बाद यातायात की जिम्मेदारी संभालने पुलिसकर्मियों को सुविधा होगी।
फिलहाल डीएल और आरसी को लेकर हर राज्य अपने-अपने मुताबिक फॉर्मेट तैयार करते रहे हैं, लेकिन इसमें परेशानी यह है कि किसी राज्य में इन पर जानकारियां शुरू में हैं तो किसी राज्य में पीछे की तरफ प्रिंट होती हैं। लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद डीएल और आरसी पर जानकारियां एक जैसी एक ही जगह पर होंगी।


Click it and Unblock the Notifications