वित्त मंत्री ने घोषित किया 1.45 लाख करोड़ रु का राहत पैकेज

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक से पहले घरेलू कंपनियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है।

नई द‍िल्‍ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक से पहले घरेलू कंपनियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। जी हां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज घरेलू कंपनियों और नई निर्माण कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दरों को कम करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा अन्य लाभ भी हैं, जिनकी लागत सरकार को 1.45 लाख करोड़ रुपये हो सकती है। किसी कंपनी के पास 22 प्रतिशत पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प होगा यदि वे FY20 से कोई छूट या प्रोत्साहन नहीं लेते हैं। इन कंपनियों के लिए प्रभावी कर की दर सभी अधिभार और उपकर को मिलाकर 25.17 प्रतिशत होगी। बता दें कि यह कॉरपोरेट दरों को वर्तमान 30 प्रतिशत से नीचे लाता है, जबकि नई विनिर्माण कंपनियों के लिए इसे घटाकर 15 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

Nirmala Sitharaman Made A Big Announcement To Deal With The Recession

इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि "नए निवेश को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, 1 अक्टूबर, 2019 के बाद शामिल की गई किसी भी नई घरेलू विनिर्माण कंपनी में 15 प्रतिशत कर का भुगतान करने का विकल्प है। यह उन कंपनियों पर भी लागू होता है जो किसी भी छूट का लाभ नहीं उठाते हैं"।

सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लाभ

बता दें कि 5 जुलाई, 2019 से पहले जिन कंपनियों ने बायबैक की घोषणा की है, उनके शेयरों के बायबैक पर अधिक सरचार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी घोषणा की कि एफपीआई द्वारा आयोजित डेरिवेटिव सहित सुरक्षा की बिक्री पर पूंजीगत लाभ पर उच्च अधिभार लागू नहीं होगा।

सीएसआर पर लाभ

वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार ने राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं आदि में योगदान के द्वारा चलाए जाने वाले इन्क्यूबेटरों पर 2 प्रतिशत का सीएसआर खर्च करने के लिए विस्तार करने का निर्णय लिया है।

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