एच-1बी वीजा: जीवनसाथी के जॉब पर कोई रोक नहीं
एच -1 बी वीजा पर अमेरिका आए प्रोफेशनल्स के जीवन साथियों के जॉब करने पर रोक लगाने का जो प्रस्ताव दिया था, उसे अमेरिकी प्रशासन ने अगले साल तक लागू नहीं करने का फैसला किया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (DoJ) ने सोमवार को अमेरिका की एक अदालत से कहा कि उसने H-4 एंप्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट (EAD) को वापस लेने वाला रूल बनाने के लिए 2020 के वसंत यानी अगले साल मार्च में जून के बीच तक की समयसीमा तय की है।

ट्रंप से पहले अमेरिका की कमान संभालने वाले बराक ओबामा की सरकार ने 2015 में एक नियम बनाया था जिसमें एच -1 बी वीजा होल्डर्स के जीवन साथियों को वहां नौकरी करने की इजाजत दी गई थी। अगले साल राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिकी सरकार की तरफ से उठाया गया यह कदम हजारों भारतीय पेशेवरों और उन्हें हायर करने वाली कंपनियों को बड़ी राहत देगा।
इस बारे में DoJ ने वॉशिंगटन के डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट से कहा, 'H-4 EAD को वापस लेने वाले प्रस्तावित रूल को लागू करने की दिशा में काम करने का डीएचएस (डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्यॉरिटीज) का मकसद बदला नहीं है। प्रस्तावित रूल वर्तमान में इंटर-एजेंसी प्रोसेस से गुजर रहा है। अदालत आईटी वर्कर्स के उस समूह की तरफ से DoJ के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई कर रही थी जिसका आरोप है कि पावर यूटिलिटी कंपनी सदर्न कैलिफोर्निया एडिशन ने उन्हें हटाकर उनकी जगह शॉर्ट टर्म एच 11 बी वीजा पर अमेरिका आए इंजीनियरों को रख लिया है।
आपको बता दें कि एच -1 बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है। यह किसी कर्मचारी को अमेरिका में छह साल काम करने के लिए जारी किया जाता है। अमेरिका में कार्यरत कंपनियों को यह वीजा ऐसे अनुकूल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है, जिसका अमेरिका में कमी हो। वीजा के लिए कुछ छूट भी है। जैसे इसे पाने वाले व्यक्ति को स्नातक होने के साथ किसी एक क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल होनी चाहिए।


Click it and Unblock the Notifications