आप भी कर सकते हैं कार पूलिंग, सरकार ने तय की गाइडलाइन

आप भी कर सकते हैं कार पूलिंग, सरकार ने तय की गाइडलाइन

यदि आप भी ऑफिस कार से अकेले जाते हैं और कार पूलिंग के बारे में सोचते हैं तो यह खबर आपके लिए है। सरकार ने कार पूलिंग के लिए गाइडलाइन्स तय कर दी हैं। इसके बाद अब निजी कार मालिक भी कार पूलिंग कर सकते हैं। शेयर्ड मोबिलिटी को बढ़ावा देकर सरकार का मकसद सड़कों पर बेतहाशा गाड़ियों की संख्या को कम करना है।

Car Pooling Service Guidelines

कार पूलिंग को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय ने आवश्यक दिशा-निर्देश (गाइडलाइंस) जारी कर दिए हैं। Draft में दी गई गाइडलाइंस के अनुसार कार पूलिंग नो प्रॉफिट- नो लॉस (कोई मुनाफा नहीं, कोई कमी नहीं) के सिद्धांत पर होगा। यानी सिर्फ लागत का खर्च ही अन्य यात्री से वसूला जाएगा। निजी कार मालिक एक दिन में चार बार ही कार पूलिंग सेवा कर सकते हैं। जो निजी कार मालिक शेयर्ड कार पूलिंग सेवा देना चाहते हैं उन्हें (यात्री के बारे में जाने) का जरूरी नियम का पालन करना होगा।

आपको बता दें कि मोबाइल एप के जरिये कार पूलिंग सेवा दी जाएगी। कार पूलिंग के लिए निजी कार मालिक को किसी भी राइड की पूरी जानकारी एप पर देनी होगी और साथ ही केवाईसी नॉर्म को भी पूरा करना होगा। हालांकि क्विक राइड जैसे कार पूलिंग एप पहले से मौजूद है लेकिन कार पूलिंग को लेकर सही दिशा-निर्देश नहीं हैं। सरकार ने Draft गाइडलाइंस तैयार कर लिया है जिसे जल्द ही वेबसाइट पर लोगों के सुझाव या फीडबैक के लिए अपलोड किया जाएगा।

बता दें कि शेयर्ड मोबिलिटी के जरिये सरकार एक तीर से कई निशाने साधना चाह रही है। इससे सड़क पर गाड़ियों की भीड़ कम होने के साथ ही ट्रैफिक जाम की स्थिति से भी छुटकारा मिलेगा। साथ ही प्रदूषण के स्तर में भी कमी आण्‍गी। सरकार शेयर्ड मोबिलिटी को सफल बनाने के लिए राज्यों की आमदनी भी इसके जरिये हो, इसका ध्यान रख रही है।

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