ट्रैफिक नियम तोड़ना अब भारी पड़ सकता है। जी हां जब से नया ट्रैफिक रूल आया है तब से आपने लगातार जुर्माना लगने की खबर सुने होंगे।
नई दिल्ली: ट्रैफिक नियम तोड़ना अब भारी पड़ सकता है। जी हां जब से नया ट्रैफिक रूल आया है तब से आपने लगातार जुर्माना लगने की खबर सुने होंगे।यहां तक कि लोगों पर ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने की वजह से 2 लाख रुपये तक के जुर्माने लगे हैं। 1 सितंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू हो जाने के बाद उनके उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगने के कई मामले सामने आए हैं। कुछ ऐसे मामले भी सामने आए, जिनमें ऐसे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना वसूला गया जिनके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया। हालांकि बता दें कि ये नियम मोटर व्हीकल एक्ट में पहले से मौजूद थे। आज आपको बता दें ऐसे ही 5 ट्रैफिक नियमों के बारे में, जिन्हें लोग नहीं जानते हैं
सैंडल-चप्पल पहनकर दोपहिया चलाना
अगर आप सैंडल या चप्प्ल पहनकर गियर वाले टू-व्हीलर चलाना मोटर व्हीकल्स एक्ट में प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। यह नियम मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधन अमल में आने से पहले से मौजूद है। हालांकि अब यह कड़ाई से लागू किया जा रहा है। बता दें कि ढीले फुटवियर पहनकर टू-व्हीलर चलाने की अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा करने पर गियर बदलने में कठिनाई हो सकती है। इसके साथ ही व्हीकल रोकने पर स्लिप होने का खतरा रहता है।
ड्राइवर के साथ पैसेंजर का सीटबेल्ट न लगाया होना
वहीं आपको बताना चाहेंगे कि मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधनों में कुछ अतिरिक्त प्रावधान जोड़े गए हैं। उनके मुताबिक अगर ड्राइवर के साथ-साथ पैसेंजर भी सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पीछे की सीट पर बैठे पैसेंजर्स भी शामिल हैं। संशोधनों में यह भी क्लॉज शामिल किया गया है कि राज्य सरकार पैसेंजर्स ले जाने वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को इस प्रावधान से छूट दे सकती है।
ओवरलोड करके ड्राइव करना
नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, अगर कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल तय संख्या से ज्यादा पैसेंजर लेकर चलता पाया जाता है तो उस पर 200 रुपये प्रति एक्स्ट्रा पैसेंजर जुर्माना लगेगा। जी हां दूसरी ओर व्हीकल की क्षमता से अधिक वजन यानी ओवरलोडिंग मुश्किल में डाल सकती है। हर ट्रांसपोर्ट व्हीकल की सीटिंग और लोडिंग कैपेसिटी मैन्युफैक्चरर द्वारा तय होती है और यह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर उल्लिखित होती है।
बच्चे को स्कूटर/बाइक पर आगे बैठा कर चलना
इस बात का भी ध्यान दें कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 128 में उल्लिखित है कि टू-व्हीलर चलाने वाला अपने अलावा केवल एक ही पैसेंजर को बैठा कर राइड कर सकता है। वह पैसेंजर टू-व्हीलर की सिक्योरली फिक्स्ड सीट पर ही बैठा होना चाहिए। इस सेक्शन में यह उल्लिखित नहीं है कि अगर दो लोगों साथ में बच्चा हो तो क्या नियम है। अब ट्रैफिक पुलिस बच्चे को तीसरा पैसेंजर मान रही है और इसके चलते 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है।
लुंगी-बनियान पहनकर ड्राइव करना
बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई ट्रक ड्राइवर लुंगी और बनियान में ड्राइव करता पाया जाता है तो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यह नियम भी मोटर व्हीकल एक्ट के संशोधन लागू होने के पहले से मौजूद है।
More From GoodReturns

Gold Rate Today: 6 मार्च को सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी! जानिए 24K, 22K और 18K गोल्ड रेट

Silver Price Today: शनिवार को बाजार में हड़कंप! फिर चांदी के दाम धड़ाम, जानें 1 किलो चांदी का रेट क्या है?

PNB का बड़ा फैसला! 13 डेबिट कार्ड से ATM कैश निकासी सीमा आधी, जानें किन कार्डधारकों पर पड़ेगा असर

Ladli Behna Yojana 34th Installment: 1500 या 3000 रुपये? जानें कब आएगी 34वीं किस्त और ऐसे करें स्टेटस चेक

Gold Rate Today: सराफा बाजार में सोने के दामों में लगातार कमी, जानें आज कितना सस्ता हुआ 22K और 24K गोल्ड

Silver Price Today: 6 मार्च को भी चांदी में उतार-चढ़ाव! 30,100 रुपये टूटा भाव, जानिए प्रति किलो चांदी का रेट

CM Kisan Samman Yojana: राजस्थान किसानों के लिए अपडेट! कब आएगी 6वीं किस्त, ऐसे चेक करें पेमेंट स्टेटस

Gold Rate Today: होली पर सस्ता हुआ सोना-चांदी का भाव, जानिए 24K, 22K और 18K गोल्ड रेट

Gold Price Today: मिडिल ईस्ट जंग के बीच सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट! जानिए 24k, 22k, 18k गोल्ड रेट

PM Kisan Yojana: किसानों के लिए सुनहरा मौका! PM Kisan योजना से पाएं 3000 रुपए महीना, ऐसे भरें फॉर्म

Silver Price Today: 9 मार्च को चांदी की कीमत में आई गिरावट...35,000 टूटे भाव, जानिए 1 किलो चांदी का भाव



Click it and Unblock the Notifications