CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने स्टार्टअप कंपनियों से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया है। इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है।
CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने स्टार्टअप कंपनियों से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया है। इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। पांच सदस्यीय यह प्रकोष्ठ एंजल कर और अन्य कर से जुड़ी समस्याओं को देखेगा। सीबीडीटी ने एक आदेश में कहा कि स्टार्टअप प्रकोष्ठ की अध्यक्षता सीबीडीटी के सदस्य (आयकर एवं कंप्यूटरीकरण) करेंगे।

इसके अनुसार यह प्रकोष्ठ स्टार्टअप कंपनियों के कर-मुद्दों, आयकर अधिनियम-1961 से जुड़े मुद्दों और शिकायतों के समाधान की दिशा में सुधार करेगा। आदेश में इस प्रकोष्ठ की ईमेल आईडी [email protected] (स्टार्टअपसेल सीबीडीटी एट गव डॉट इन) और पता भी दिया गया है। साथ ही सदस्यों के लैंडलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।
जिसके अंतर्गत इसमें संयुक्त सचिव (कर नीति और विधायिका -2), आयकर आयुक्त (आईटीए), निदेशक (आईटीए -1) और अवर सचिव (आईटीए -1) के दूरभाष शामिल हैं। स्टार्टअप कंपनियां प्रकोष्ठ से अवर सचिव कार्यालय, आईटीए -1, कमरा नंबर 245 ए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -110001 और दूरभाष नंबर-011-23095479, एफओ नंबर -23093070 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह सीबीडीटी में इस तरह का प्रकोष्ठ बनाने की घोषणा की थी।
शुक्रवार को सीबीडीटी ने करदाताओं को आगाह करते हुए फेक आईटीआर मैसेज को लेकर सूचना दी और बताया कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 ही है। इसमें अब कोई बदलाव नहीं किया गया है। यदि आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप नजरअंदाज करें। क्योंकि इनकम टैक्स भरने की आज ही यानी 31 अगस्त 2019 लास्ट डेट है। वायरल मैसेज में कहा गया है कि इनकम टैक्स विभाग ने तारीख 1 महीने आगे बढ़ा दी है। जबकि सीबीडीटी ने इस खबर का खंडन किया है।


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