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1 करोड़ रुपए से ज्‍यादा की कैश निकासी पर 2% देना होगा टीडीएस

राजस्‍व विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार अब 1 सितंबर से 1 करोड़ रुपए से ज्‍यादा कि निकासी पर 2 प्रतिशत टीडीएस देना होना।

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राजस्‍व विभाग ने कैश निकासी को लेकर एक नया नियम लागू किया है। अब 1 करोड़ रुपए से अधिक की कैश निकासी पर 2 प्रतिशत की दर से टीडीएस कटौती की जाएगी, यह नियम 1 सितंबर 2019 से लागू होगा।

 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 31 अगस्त, 2019 तक जो लोग पहले ही एक करोड़ रुपये की नकदी निकासी कर चुके हैं, उनके बाद की सभी निकासी पर दो प्रतिशत का टीडीएस लिया जाएगा।

 
1 करोड़ रुपए से ज्‍यादा की कैश निकासी पर 2% देना होगा टीडीएस

सरकार ने नकदी लेनदेन को हतोत्साहित करने और देश को कम नुकसान वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बजट में एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस लेने का प्रावधान किया है।

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टीडीएस के बारे में पूछे गए सवाल पर सीबीडीटी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रावधान एक सितंबर, 2019 से प्रभावी है। इसलिए इससे पहले की गई नकदी निकासी पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। फिलहाल, वित्त विधेयक की धारा 194एन के तहत नकद निकासी की गणना एक अप्रैल 2019 से की जाएगी।

तो यदि कोई व्यक्ति 31 अगस्त 2019 से पहले ही अपने बैंक खातों, डाक घर खातों और सहकारी बैंक खातों से एक करोड़ या इससे अधिक नकद निकासी कर चुका है तो इसके बाद होने वाली नकदी निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस कटौती की जाएगी।

आपको बता दें कि 1 सितंबर से इनकम टैक्‍स और बैंकिंग के कई सारे नियमों में बदलाव हो रहे हैं। इन्‍हीं नियमों में से टीडीएस लगने का यह फैसला एक बड़ा फैसला होगा।

पिछले दिन वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों के विलय को लेकर एक बड़ी घोषणा की है जिससे अब बैंकों की संख्‍या 18 से घटकर 12 हो गई है।

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English summary

2 Percent TDS On Cash Withdrawals Of Over Rs 1 Crore From 1st September

The revenue department on Friday said that the 2% tax deduction at TDS on cash withdrawals of over Rs 1 crore will come into effect from September 1.
Story first published: Saturday, August 31, 2019, 17:33 [IST]
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