इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नई सुविधा दी जा रही है। जिससे टैक्स पेयर्स को काफी सहुलियत होगी।
नई दिल्ली: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नई सुविधा दी जा रही है। जिससे टैक्स पेयर्स को काफी सहुलियत होगी। बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स नोटिस को जांचने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस व्यवस्था की शुरुआत की है। इसके जरिए आप टैक्स के नोटिस की जांच कर सकते हैं कि वो असली है या नहीं। जानकारी दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में घोषणा की थी कि आईटी डिपार्टमेंट से जारी हर इनकम टैक्स नोटिस पर कंप्यूटर जेनरेटेड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (डीआईएन) होगा।अब टैक्स पेयर्स से सख्त नहीं फ्रेंडली होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी पढ़ें

बता दें कि (सीबीडीटी) ने एक बयान जारी कर कहा था कि टैक्स प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और सेवा में सुधार के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लगभग सभी नोटिस और आदेश इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक ढंग से जारी किए जा रहे हैं। वहीं 1 अक्टूबर 2019 से पहले जारी नोटिस या ऑर्डरों को 31 अक्टूबर, 2019 तक अपलोड कर दिया जाएगा। डीआईएन, 1 अक्टूबर, 2019 के बाद जारी नोटिस या आर्डर पर प्रिंट होगा।
इस तरह नोटिस की जांच कर सकते है आप-
- सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- Quick Links टैब के नीचे Authenticate टैब के तहत आपको नोटिस/आर्डर इश्यूड बाई आईटीडी दिखेगा। इस पर क्लिक करें।
- उसके बाद एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको नोटिस जांच के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। पहला, आप डॉक्यूमेंट के सच का पता डॉक्यूमेंट नंबर के जरिए कर सकते हैं।
- दूसरा आप पैन, एसेसमेंट ईयर, नोटिस सेक्शन, नोटिस करने के महीने या और साल से पता से लगा सकते हैं।
- कैप्चा कोड दर्ज करें और सब्मिट पर क्लिक करें।
- अगर जारी किया गया नोटिस या ऑर्डर असली होगा तो वेबसाइट पर वह नजर आएगा। वहीं वेबसाइट पर आप मैसेज दिखेगा। यस, नोटिस इज वैलिड एंड इश्यूड बाई इनकम टैक्स अथॉरिटी। इस सुविधा से टैक्सपेयर्स को नकली नोटिसों की समस्या से निजात मिलेगी।
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