करदाताओं के लिए ई-फाइलिंग के लिए लॉन्‍च हुआ लाइट वर्जन

आयकर विभाग ने 1 अगस्‍त को करदाताओं द्वारा भरे जाने वाले आयकर रिटर्न को और आसान व तेज बनाने के लिए एक लाइट ई-फाइलिंग सुविधा को मंजूरी दे दी है।

आयकर विभाग ने 1 अगस्‍त को करदाताओं द्वारा भरे जाने वाले आयकर रिटर्न को और आसान व तेज बनाने के लिए एक लाइट ई-फाइलिंग सुविधा को मंजूरी दे दी है। यह नई सुविधा विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर चालू कर दी गई है।

IT Department  Launches e-Filing Lite, Know The Features And Other Details

आयकर विभाग ने सार्वजनिक सूचना में कहा है कि आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग लाइट को लान्‍च किया है, जो ई-फाइलिंग पोर्टल का एक लाइटर वर्जन है। इसका ध्‍यान करदाताओं द्वारा भरे जाने वाले आयकर रिटर्न (ITR) पर केंद्रित है। ई-फाइलिंग पोर्टल के मुखपृष्ठ पर ई-फाइलिंग लाइट बटन पर क्लिक कर इस नई सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। मौजूदा ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्‍ध सभी सेवाओं को पोर्टल लॉगिन बटन पर क्लिक कर हासिल किया जा सकता है।

आयकर विभाग के अधिकारियों के अनुसार लाइट के लिए नए टैब वेब पोर्टल पर अपडेट किया गया है और पंजीकृत करदाता अपने पेज पर लॉग इन कर आईटीआर के ई-फाइलिंग और फॉर्म 26 एएस को हासिल कर सकते हैं। करदाता यहां प्री-फिल्‍ड या एक्सएमएल फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और पूर्व में भरे गए रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि लाइट वर्जन से अन्य रेगुलर टैब जैसे ई-प्रोसीडिंग, ई-निवारण, अनुपानल, वर्कलिस्ट और प्रोफाइल सेटिंग को हटा दिया गया है, लेकिन इन्‍हें स्‍टैण्‍डर्ड वर्जन में वैसा का वैसा रखा गया है। अधिकारी ने कहा कि लाइट वर्जन का लक्ष्‍य सभी श्रेणियों के करदाताओं को आसान और तेज आईटीआर फाइलिंग सुविधा देने वाली है।

आपको बता दें कि 23 जुलाई को सरकार ने वित्‍त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्‍त, 2019 कर दिया है।

आदर्श रूप से, जब कोई व्यक्ति आईटीआर (जो कि पहले 31 जुलाई को निर्धारित किया गया था) फाइल करने की समय सीमा भूल जाता है, तो एक को जुर्माना के रूप में विभाग को धारा 234 ए के तहत ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।

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