आईआरसीटीसी घोटाला मामले में रॉउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट सीबीआई और ईडी दोनों के मामले की सुनवाई करेगा।
आईआरसीटीसी घोटाला मामले में रॉउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट सीबीआई और ईडी दोनों के मामले की सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ किया था कि सीबीआई और ईडी दोनों मामले अलग-अलग चले गए हैं। बता दें कि इससे पहले इस जांच से जुड़े दोनों मामलों में लालू और फैमिली को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई थी, जहां लालू प्रसाद यादव को दोनों मामलों में कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट 19 जनवरी तक अंतिम राहत दे दी थी।

आपको बता दें कि लालू वीडियो काँफ्रेंसिंग के ज़रूर पेश हुए थे। इसके साथ तेजस्वी और राबड़ी देवी कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए थे। कोर्ट ने कहा था कि 19 जनवरी को दस्तावेजों की छटनी की जाएगी। गौरतलब है कि 6 अक्टूबर को कोर्ट ने सीबीआई केस में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और बाकी आरोपियों को जमानत दे दी थी। तो वहीं सीबीआई ने कोर्ट में नियमित जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है।
तो वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी। खराब सेहत का हवाला देते हुए लालू यादव कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय है। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन जारी किया था। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू और फैमली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
बता दें कि चार्जशीट में ईडी ने कई महत्वपूर्ण सबूत की बात कही थी। चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया था।
इससे पहले IRCTC टेंडर मामले में जहां एक ओर प्राधिकरण की सीबीआई जांच कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही थी। इससे पहले सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू और फैमिली को तलब किया था। तेजस्वी यादव और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से 31 अगस्त को राहत मिल गई थी।
और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत मिली थी, जबकि जेल में रहने की वजह से लालू यादव कोर्ट में पेश नहीं हो सकते थे इसलिए कोर्ट ने सीबीआई की मांग पर प्रोडक्शन वारंट जारी करते हुए लालू यादव को 6 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया गया था।
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