For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

7500 रु से अधिक मेंटेनेंस फीस, तो देना होगा 18% जीएसटी

आप भी अगर फ्लैट में रहते है तो आपके ल‍िए बड़ें काम क‍ी खबर है। जी हां फ्लैट मालिकों को 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा।

|

नई द‍िल्‍ली: आप भी अगर फ्लैट में रहते है तो आपके ल‍िए बड़ें काम क‍ी खबर है। जी हां फ्लैट मालिकों को 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। एैस तब होगा जब कोई भी फ्लैट मालिक एक महीने में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्‍लूए) को 7,500 रुपये से ज्यादा की मेंटेनेंस कॉस्ट का भुगतान करता है तो उसे सरकार को 18 फीसदी की दर से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी ) का भुगतान करना होगा। इस बात की जानकारी सोमवार को वित्त मंत्रालय के द्वारा दी गयी है। हालांक‍ि नियमों के अनुसार, अगर हर फ्लैट के मिलने वाला 1 महीने का मेंटेनेंस कॉन्ट्रिब्यूशन 7,500 रुपये से ज्यादा है और गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के जरिये आरडब्‍लूए का सालाना कारोबार 20 लाख रुपये से अधिक होता है, तो आरडब्‍लूए को अपने सदस्यों से जीएसटी क्लेक्ट करना होगा।

7500 रु से अधिक मेंटेनेंस फीस, तो देना होगा 18% जीएसटी

18 फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान

वित्त मंत्रालय मेंटेनेंस कॉस्ट प्रति सदस्य 7,500 रुपये से अधिक होने पर अपने फील्ड कार्यालयों के लिए सर्कुलर जारी किया है कि कैसे आरडब्‍लूए जीएसटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट में जीएसटी की छूट उसी स्थिति में मिलेगी जबकि यह प्रति सदस्य 7,500 रुपये से कम हो। जानकारी दें क‍ि मंत्रालय ने कहा कि अगर यह शुल्क 7,500 रुपये से अधिक है तो पूरी राशि पर ही जीएसटी लगेगा। यानी अगर किसी ने 9 हजार रुपये का भुगतान किया है तो उसे पूरे 9 हजार रुपये पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा ना कि (9000-75000) 1500 रुपये पर।

आम्रपाली ग्रुप प्रोजेक्‍ट में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ये भी पढ़ें आम्रपाली ग्रुप प्रोजेक्‍ट में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ये भी पढ़ें

दो फ्लैट की स्‍थित‍ि में करना होगा ये

इस बात से आपको अवगत करा दें कि अगर किसी व्यक्ति के हाउसिंग सोसायटी या आवासीय परिसर में दो या अधिक फ्लैट हैं तो 7,500 रुपये की सीमा प्रति फ्लैट के हिसाब से होगी। इसका मतलब है कि अगर दो फ्लैट वाला व्यक्ति अपने हर मकान का 7,500-7,500 रुपये यानी कुल 15,000 रुपये का मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट का भुगतान करता है तो उसे हर फ्लैट के 7,500 रुपये की मेंटेनेंस कॉस्ट का भुगतान करने के हिसाब से कोई जीएसटी नहीं देना होगा।

आधार कार्ड में शादी के बाद नाम बदलना हुआ आसान, जानें कैसे?आधार कार्ड में शादी के बाद नाम बदलना हुआ आसान, जानें कैसे?

English summary

Maintenance Cost Is More Than Rs 7500 Flat Owners Will Have To Give 18% GST

Flat owners paying monthly maintenance fee of more than Rs 7500 will now have to pay 18 per cent of the goods and service tax GST।
Story first published: Tuesday, July 23, 2019, 15:16 [IST]
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X