अब नहीं होगी एटीएम में कैश की किल्लत, आरबीआई की नजर
आप सब के साथ कई बार ऐसा हुआ होगा, कि आप एटीएम से पैसा निकालने गये, और नो कैश का बोर्ड दिखा।
नई दिल्ली: आप सब के साथ कई बार ऐसा हुआ होगा, कि आप एटीएम से पैसा निकालने गये, और नो कैश का बोर्ड दिखा। यकिन मानिये अब आपको इन सब परेशानियों से निजात मिल जायेगा। जी हां आरबीआई की ओर से कैशलेस एटीएम पर बड़ा आदेश जारी किया गया है। जानकारी दें कि अब अगर किसी एटीएम में 3 घंटे से ज्यादा समय तक कैश नहीं रहेगा, तो उससे संबंधित बैंक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई के इस फैसले से अब बहुत हद तक लोगों की परेशानियां कम हो जायेंगी।
आरबीआई ने दिया बैंकों को निर्देश
जानकारी दें कि आरबीआई की ओर से बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि एटीएम 3 घंटे से ज्यादा खाली बिल्कुल भी ना हो। यानी बैंक को तीन घंटे के अंदर एटीएम को भरना होगा। अगर कोई एटीएम ऐसा पाया जाता है तो इस उससे संबंधित बैंक के खिलाफ बड़ा जुर्माना लिया जाएगा।
बैंक ATM में कैश नहीं भरेंगे तो जुर्माना
आरबीआई की ओर से सभी बैंकों को दिया गया निर्देश
एटीएम में 3 घंटे से ज्यादा समय में कैश खाली तो पेनाल्टी
बता दें कि पेनाल्टी हर रीजन के हिसाब से अलग अलग होगी
ग्रामीण इलाकों में कैश न होने की ज्यादा शिकायत
बैंकों को ATM के सेंसर से मिलती है रियल टाइम अपडेट
बैंकों को एटीएम खाली होने से पहले मिलता है अलर्ट
ATM से नहीं निकला पैसा, लेकिन अकाउंट से कट गया, तो ऐसे पाएं अपने पैसे ये भी पढ़ें
इस मामले में बैंकों का स्पष्टीकरण
अगर जानकारों की मानें तो एटीएम में कैश ना होना बैंकों की बड़ी लापरवाही का नमूना है। वहीं दूसरी ओर बैंक अधिकारियों की ओर से स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। उनका कहना है कि पिछले दिनों एटीएम में कैश ना होने का मुख्य कारण बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में कैश ना होना था। मौजूदा में एटीएम में कैश फ्लो काफी अच्छा चल रहा है। हालांकि वहीं दूसरी ओर एटीएम बंद होने या फिर कैश ना होने का मुख्य कारण बैंकों को आरबीआई का वो आदेश है जिसमें एटीएम को अपग्रेड करने को कहा है। फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्रीज के अनुसार एटीएम अपग्रेड करने की वजह से बैंकों का खर्चा बढ़ा है। जिसकी वजह से बैंकों ने कई एटीएम बंद कर दिए हैं।
ATM Fraud से बचने के लिए स्मार्ट तरीके से एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करें ये भी पढ़ें
बैंकों को ATM खाली होने पर सेंसर से मिलती है जानकारी
इस बात से भी अवगत करा दें कि बैंकों को एटीएम में लगे सेंसर के जरिए रियल टाइम बेसिस पर कैश की जानकारी मिलती है। बैंकों को ये पता चल जाता हैं कि एटीएम में लगे कैश के ट्रे में कितनी मात्रा में नकदी है। इतना ही नहीं और निकासी के औसत के हिसाब से नोट भरने की जरूरत कब तक होगी इस बात की भी पूरी जानकारी होती है। इतना जानने के बावजूद लेकिन, बैंक कई बार इसमें लापरवाही करते हैं। छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के पास भेज देते हैं। बता दें कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट कैश के बदले ग्राहकों से अलग से चार्ज वसूलते हैं।
जानिये आप के पास क्यों होना चाहिए दो बैंक अकाउंट ये भी पढ़ें
आरबीआई ने एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों को दिये नये निर्देश
वहीं दूसरी ओर भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों को शुक्रवार को नए निर्देश दिए हैं। केंद्रीय बैंक ने बैंकों से कहा है कि सितंबर के अंत तक सभी एटीएम दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए। बेहद सुरक्षित परिसरों मसलन हवाई अड्डों में लगे एटीएम को इन निर्देशों से छूट होगी। रिजर्व बैंक ने 2016 में सुरक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए नकदी की आवाजाही पर समिति (सीसीएम) गठित की थी। सुरक्षा उपायों के तहत तय किया गया है कि नकदी डालने के लिए एटीएम का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कम्बिनेशन (ओटीसी) लॉक के जरिये किया जाएगा।
बिना इंटरनेट भी अब होगा फंड ट्रांसफर या भुगतान जानें कैसे? ये भी पढ़ें
30 सितंबर, 2019 तक की मिली डेडलाइन
इतना ही नहीं इसके अलावा 30 सितंबर, 2019 तक सभी एटीएम किसी ढांचे मसलन दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए। सिर्फ उच्च सुरक्षा वाले परिसरों में इसकी जरूरत नहीं होगी। और तो बैंकों से कहा गया है कि वह एटीएम के लिए वृहद ई-निगरानी प्रणाली पर भी विचार करें जिससे समय पर किसी संकट के बारे में चेतावनी मिल सके।
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यदि बैंक इन निर्देशों का तय समयसीमा में अनुपालन नहीं करेंगे, तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या अन्य नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है।
कॉमन सर्विस सेंटर पर एक बार फिर से मिल सकती आधार संबंधी सेवाएं, जानें कैसे? ये भी पढ़ें