नीरव मोदी को फिर से लगा झटका, चौथी बार जमानत याचिका हुई खारिज
नीरव मोदी की जमानत अर्जी बुधवार को यूके हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी।
नई दिल्ली: नीरव मोदी की जमानत अर्जी बुधवार को यूके हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दी। अदालत ने नीरव को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा जज ने नीरव को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए ये शक जताया है कि अगर बेल मिली तो सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है।
चौथी बार नीरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज
वहीं सुनवाई के दौरान जज की तरफ से नीरव मोदी के वकील को फटकार भी लगाई गई है। जज ने कहा है कि वह इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि बेल मिलने पर किसी सबूत को नष्ट नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान जज ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि भविष्य में क्या होगा, कौन जानता है। जज ने कहा कि याचिकाकर्ता पर कई देशों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं, ऐसे में जमानत देना ठीक नहीं होगा। बता दें कि ये चौथी बार है जब नीरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है।
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13,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी
इससे पहले लंदन की ही एक अदालत ने नीरव मोदी को 26 जून तक जेल (न्यायिक हिरासत) में रहने का फैसला सुनाया था। बता दें कि 48 साल का कारोबारी नीरव मोदी हिंदुस्तान में 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में वॉन्टेड है। उसे 19 मार्च को होलबोर्न से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से ही वह प्रत्यर्पण कार्यवाही के खिलाफ लड़ रहा है। नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) 13,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में जांच कर रही हैं।
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27 जून को कोर्ट के समक्ष पेश किया जायेगा नीरव मोदी को
जज ने कहा कि यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि नीरव मोदी प्रत्यर्पण प्रक्रिया के नए घटनाक्रम से कैसे निपटेगा। जबकि उसने भारत वापसी से बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय एक मोटी रिश्वत की पेशकश की थी। नीरव मोदी को चौथी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया। बल्कि उसे लंदन स्थित वांड्सवर्थ जेल में ही रखा गया है। उसे अगली रिमांड की सुनवाई के लिए वीडियो लिंक के जरिए 27 जून को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।