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आज से से महंगा गया वाहनों का बीमा, जानिए कितना बढ़ा बोझ

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नई दिल्ली। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority) यानी इरडा (IRDA) ने वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा (Third party insurance) महंगा कर दिया है। नए रेट 16 जून से लागू हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार वर्ष 2019-20 में अब लोगों को करीब 21 फीसदी ज्यादा पैसा अपने वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा के लिए देना होगा। आम तौर पर थर्ड पार्टी बीमा की नई दरें हर साल 1 अप्रैल से लागू होती हैं, लेकिन इस बार इन्हें साल के बीच में लागू किया जा रहा है।

आज से से महंगा गया वाहनों का बीमा, जानिए कितना बढ़ा बोझ

जानें किन कारों का बीमा हुआ महंगा
इरडा (IRDA) ने कहा है कि 1000 CC से कम क्षमता वाली कारों के थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में 12 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। अभी इन कारों के बीमा का प्रीमियम 1850 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 2072 रुपये कर दिया गया है। ऐसे ही 1000-1500 CC की कारों का प्रीमियम 12.5 फीसदी बढ़कर 3221 रुपये कर दिया गया है।

दोपहिया वाहन
दोपहिया वाहनों के मामले में 75 CC तक के वाहनों के लिये थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम 12.88 फीसदी बढ़कर 482 रुपये कर दिया गया है। ऐसे ही 75 से 150 CC तक के दोपहिया वाहन के लिए प्रीमियम बढ़ाकर 752 रुपये कर दिया गया है। वहीं 150-350 CC क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम को 985 रुपये से बढ़ाकर 1193 रुपये कर दिया गया है।

स्कूल बसों का बीमा भी महंगा
इरडा ने माल ढोने वाले निजी और सार्वजनिक वाहनों के लिए भी थर्ड पार्टी बीमा के प्रीमियम में बढ़ोत्तरी की है। स्कूल बसों के मामले में थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में बढ़ोत्तरी की गई है। वहीं एक साल से ज्यादा का बीमा कराने पर एकल प्रीमियम दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कारों के मामले में, एक बार में 3 साल और दोपहिया वाहनों के लिए यह अवधि 5 साल है।

इन महंगे वाहनों का बीमा नहीं हुआ महंगा
1500 CC से ऊपर की कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम नहीं बढ़ाया गया है। इसे 7890 रुपये पर ही रखा है। वहीं सुपर बाइक के थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा ई-रिक्शा की बीमा प्रीमियम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

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English summary

IRDA increased Third party insurance for car and Two-wheeler

IRDA has fixed the rates of third party insurance of vehicles for the year 2019-20.
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