GST : TAX चोरी करने वालों को जेल भेजने का रास्ता साफ

नई दिल्ली। अगर कारोबारी (Businessman) जीएसटी (GST) व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं तो किसी भी तरह की गड़बड़ी करने की न सोचें, क्योंकि उनकी ऐसे में गिरफ्तारी भी हो सकती है। पिछले दिनों जीएसटी (GST) कानून के तहत जीएसटी व्यवस्था में टैक्स चोरी (Tax evasion) करने वाले व्यापारियों को जेल भेज दिया गया है। इसके विरोध में यह कारोबारी सुप्रीम कोर्ट गए थे। इन व्यापारियों की मांग थी कि जीएसटी व्यवस्था (GST system) में गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद जीएसटी व्यवस्था में कर चोरी करने वाली और सख्ती हो सकती है।

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जीएसटी (GST) की इस धारा के तहत हुई थी गिरफ्तारी
कुछ कारोबारी बिना माल की आपूर्ति किए ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के फर्जी बिल से जीएसटी व्यवस्था GST system में कर चोरी (Tax evasion) कर रहे थे जिन्हें बाद में गिरफ्तार किए गए। जीएसटी कानून के तहत टैक्स चोरी धारा 132 (1) (5) संज्ञेय और गैरजमानती अपराध है । जीएसटी (GST) कानून की धारा 69 के तहत टैक्स चोरी करनेवालों को गिरफ्तारी का प्रावधान भी है।

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जीएसटी (GST) में ऐसी गड़बड़ी करते हैं कारोबार
जीएसटी (GST) व्यवस्था में टैक्स की चोरी (Tax evasion) के लिए फर्जी कंपनियों के बिल जारी किए गए थे। कई मामलों में लोगों से जीएसटी (gst) तो वसूला गया लेकिन उसे जमा नहीं कराया गया। ऐसी ही गड़बड़ियों पर जीएसटी अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई कर टैक्स चोरी करने वालों को जेल भेज दिया था।

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