फ्लैट खरीदारों को राहत, अब इन पर देना होगा कम टैक्स
फ्लैट (Flat) खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो कई सेवाओं पर आपको कम टैक्स (Low tax) देना होगा।
नई दिल्ली: फ्लैट (Flat) खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो कई सेवाओं पर आपको कम टैक्स (Low tax) देना होगा। जी हां बिल्डर (Builder) द्वारा फ्लैट बेचने पर इसके साथ दी जाने वाली कार पार्किंग (Car parking) , स्विमिंग पूल (swimming pool), क्लब (Club) और जिम (Gym) जैसी सुविधाओं को सेवा नहीं माना जा सकता है। लिहाजा, इन सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलना (GST Recovery) भी गलत है। यह व्यवस्था अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (Authority of Advanced Ruling) (एएआर) की पश्चिम बंगाल की एक बेंच ने अपने फैसले में दी है।
जानकारी दें कि बेंच के मुताबिक इन सभी सेवाओं को एडऑन कंसट्रक्शन सर्विस (Add-on Construction Service) माना जाएगा। इतना ही नहीं और इस पर जीएसटी (GST) कम दर से लगेगा। इसके मुताबिक इन सेवाओं को कम्पोजिट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज (Composite Construction Services) माना जाएगा। इन पर 12% या 5% की दर से जीएसटी (GST) लगेगा, जबकि विभिन्न सेवाओं पर जीएसटी 18% है। एएआर (AAR) ने फैसले में कहा कम्पोजिट सप्लाई भी कंस्ट्रक्शन सर्विस (Construction service) की तरह प्रमुख सप्लाई है। इसे टैक्सेशन (taxation) के लिहाज से कंस्ट्रक्शन सर्विस माना जाना चाहिए।
बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट की एक अर्जी पर एएआर ने लिया फैसला
बता दें कि एएआर (AAR) की पश्चिम बंगाल पीठ का फैसला रीयल एस्टेट कंपनियों (Real Estate Companies) द्वारा घर खरीदारों को दी जा रही अतिरिक्त सेवाओं पर लगायी जा रही जीएसटी (GST) की दर से जुड़ी भ्रम की स्थिति को दूर करेगा। एएआर ने बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट (Peerless Housing Development) की एक अर्जी पर यह फैसला दिया है।
इस Bank ने बढ़ाई ब्याज दर, होम-ऑटो लोन की EMI हुई महंगी ये भी पढ़ें
स्पष्टीकरण मांगा गया
बंगाल पीयरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट (Bengal Peerless Housing Development) ने इस मामले में स्प्ष्टीकरण (Clarification) मांगा था कि क्या अतिरिक्त सेवाओं को आवासी परियोजना निर्माण के साथ दी जाने समग्र आपूर्ति के तौर ही माना जाना चाहिये। कार पार्किंग (Car parking) , क्लब (Club) और जिम (GYM) की सेवाओं को आमतौर पर ऐसी परियोजनाओं में फ्लैट बुकिंग के साथ ही जोड़ा जाता है। जबकि एएआर ने कहा कि इस लिहाज से कराधान (Taxation) के मामले में समग्र आपूर्ति के पूरे मूल्य को निर्माण सेवा आपूर्ति ही माना जाएगा।