RBI ने वोडाफोन M-paisa और PhonePay समेत 5 कंपनियों पर लगाया जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने शुक्रवार को पांच प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इंश्यूर्स (PPI) पर जुर्माना लगाया है।
नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने शुक्रवार को पांच प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इंश्यूर्स (PPI) पर जुर्माना लगाया है। जी हां रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने रेग्युलेटरी नॉर्म्स (Regulatory Norms) के उल्लंघन पर वोडाफोन एम-पेसा (Vodafone m-pesa) और फोनपे (PhonePe) सहित 5 प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट (PPI) पर जुर्माना लगाया है। जानकारी दें कि इसके साथ ही वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेस और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स (MoneyGram Payment Systems) पर भी गाइडलाइंस (Guidelines) का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है, जो अमेरिकी कंपनी हैं।
पीपीआई इंश्यूर्स पर हुई कार्रवाई
बता दें कि आरबीआई (RBI) ने एक बयान में कहा हैं कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट (Payment and Settlement Systems Act) , 2007 के सेक्शन 30 में निहित अधिकारों के तहत आरबीआई (RBI) ने रेग्युलेटरी गाइडलाइंस (Regulatory Guideline) का पालन नहीं करने पर 5 पीपीआई (PPI) इश्युअर्स (Issues) पर पेनल्टी (Penalty) लगाई है।
3.05 करोड़ का जुर्माना वोडाफोन पर
इसके तहत वोडाफोन एम-पेसा (Vodafone M-Paisa) पर 3.05 करोड़ रुपए और मोबाइल पेमेंट्स (Mobile payment), फोनपे व जीआई टेक्नोलॉजी पर 1-1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। इतना ही नहीं इसके अलावा वाई-कैश सॉफ्टवेयर सॉल्युशंस पर 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। जानकारी दें कि वोडाफोन के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक यह एक पुराना मामला है और हम आरबीआई के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। हमने यह अमाउंट आरबीआई (RBI) के पास जमा कर दिया है। हम नियमों के तहत काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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इस बात से भी अवगत करा दें कि एक अन्य बयान में आरबीआई (RBI) ने कहा कि रेग्युलेटरी गाइडलाइंस (Regulatory Guideline) के नॉन-कंप्लायंस पर वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशिलय सर्विस, यूएसए और मनीग्राम पेमेंट सिस्टम्स इंक (MoneyGram Payment Systems Inc.), यूएसए पर क्रमशः 29,66,959 रुपए और 10,11,653 रुपए की पेनल्टी (Penalty) लगाई गई है। आरबीआई ने नियमों के बार-बार उल्लंघन के चलते वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट (Settlement Systems Act) , 2007 के तहत पेनल्टी लगाई गई है।