गाड़ी चलाने वालों के ल‍िए बड़े काम की खबर, जान लें ये नये न‍ियम

आप भी अगर गाड़ी चलाने का शौक रखते है, तो वाकई आपके ल‍िए बड़ी खबर है। बता दें क‍ि हाल ही में पंजाब स्टेट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट (Punjab State Transport Department) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है।

नई द‍िल्‍ली: आप भी अगर गाड़ी चलाने का शौक रखते है, तो वाकई आपके ल‍िए बड़ी खबर है। बता दें क‍ि हाल ही में पंजाब स्टेट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट (Punjab State Transport Department) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके अनुसार अगर कोई कार मालिक किसी एक्सीडेंट (accident) में लिप्त हुआ और एक्सीडेंट में ​किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या वह घायल हो जाता है या प्रॉपर्टी डैमेज (Property Damage) होती है तो एक्सीडेंट करने वाले को पर्याप्त सिक्योरिटी अमाउंट (security amount) या फिर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस डॉक्युमेंट (Third Party Insurance Document) देना होगा।

Accident Victim Will Have To Pay Compensation Else Lose Your Car

एर‍िया मजिस्ट्रेट द्वारा न‍ीलामी होगी

इस बात की जानकारी दें कि अगर आपकी कार से किसी का एक्सीडेंट (Accident) हुआ तो नए नियम के तहत आपको एक्सीडेंट के शिकार शख्स को मुआवजा देना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो थर्ड पार्टी डॉक्युमेंट (Third party document) सबमिट करना होगा। जानकारी दें कि अगर आप इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी (car) से हाथ धोना पड़ेगा। जी हां अगर इन दोनों शर्तों को कार मालिक पूरा नहीं कर पाता है तो उसे अपनी कार से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि कार की 3 महीने के अंदर नीलामी (auction) कर दी जाएगी। बता दें कि नीलामी उस एरिया के मजिस्ट्रेट (Magistrate of the area) द्वारा की जाएगी।

जानकारी दें कि यह नोटिफिकेशन 3 अप्रैल को जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि नीलामी से आए पैसे को एक्सीडेंट (accident) के शिकार हुए व्यक्ति को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट (Transport department) का यह नोटिफिकेशन आधिकारिक गजट में पब्लिश होने के बाद 8 अप्रैल से अमल में आ गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देश

याद दिला दें क‍ि सुप्रीम कोर्ट (spreme court) ने सभी राज्यों को 13 सितंबर को निर्देश दिया था कि वे एक्सीडेंट में लिप्त ऐसे व्हीकल्स, जिनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third party insurance) नहीं है, की बिक्री कर एक्सीडेंट के शिकार व्यक्ति को मुआवजा देने के नियम लेकर आएं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने राज्यों को 12 हफ्तों का वक्त दिया था। लेकिन पंजाब (Punjab) में इस बारे में नोटिफिकेशन 8 महीने बाद सार्वजनिक हुआ है।

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