Digital Payment : शिकायतें न सुनने पर देना होगा ग्राहकों को जुर्माना
नई दिल्ली। ऑथराइज्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम (authorised payment systems) अगर अपने ग्राहकों की शिकायतें तय समय में नहीं हल करेंगे तो अब उन्हें अपने ग्राहकों को मुआवजा (Compensation to customers) देना होगा। आरबीआई (rbi) जल्द ही ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहा है। आरबीआई (rbi) ने क्रेडिट पॉलिसी (Credit policy)के ऐलान के दौरान यह जानकारी दी है। इस जानकारी के अनुसार आरबीआई (RBI) ने शिकायतों के लिए जून के अंत तक टर्न अराउंड टाइम (TAT) फ्रेमवर्क लाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा आरबीआई जून, 2019 तक समूचे ऑथराइज पेमेंट सिस्टम (Authorize Payment System) में कम्पन्सेशन फ्रेमवर्क (Compensation Framework) भी पेश करेगा।
फेल्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन (Digital transaction failed) पर मांगे सुझाव
आरबीआई (RBI) ने कहा कि उसने ऑथराइज पेमेंट सिस्टम (Authorize Payment System) को एक उचित ग्राहक शिकायत निस्तारण मैकेनिज्म (customer grievance redressal mechanism) लागू करने के निर्देश दिए हैं। आरबीआई (RBI) ने कुछ पेमेंट सिस्टम्स को फेल्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन (Digital transaction failed) के समाधान में देरी पर कस्टमर्स को कम्पन्सेशन (Compensation to the customers) सुझाने के निर्देश दिए हैं।
समय से शिकायतों का निस्तारण है जरूरी
हालांकि ऐसा देखने में आया है कि विभिन्न पेमेंट सिस्टम्स में कस्टमर की शिकायत के निस्तारण करने में लगने वाला समय अलग-अलग है। आरबीआई (rbi) ने कहा, 'सभी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स में तुरंत और कुशल कस्टमर सर्विस (Good customer service) उपलब्ध कराने के लिए कस्टमर्स की शिकायतों के रिजॉल्युशन का टर्न अराउंड टाइम (TAT) और बैंक चार्ज का मिलान जरूरी है। साथ ही कस्टमर्स के हित में एक कम्पन्सेशन फ्रेमवर्क लागू किया जाना चाहिए।'
पेमेंट सिस्टम की होगी बेंचमार्किंग (Benchmarking of Payment System)
आरबीआई (rbi) मई के अंत तक पेमेंट सिस्टम्स की बेंचमार्किंग (Benchmarking of Payment System) पर एक रिपोर्ट भी जारी करेगा। आरबीआई ने कहा, 'पेमेंट सिस्टम्स के मामले में प्रगति के आकलन के लिए पेमेंट सिस्टम की बेंचमार्किंग (Benchmarking of Payment System) जरूरी है। साथ ही बड़े देशों में इसका खासा चलन है। इसके अलावा पेमेंट्स के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में प्रयास करना जरूरी है।'
यह भी पढ़ें : Bank जीरो बैलेंस में भी खोलते हैं बच्चों के नाम अकाउंट, जानें फीचर्स