अच्‍छी खबर: Railway ने आज से करोड़ों यात्रियों को द‍िए ये तोहफे

रेल (rail) में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्‍छी खबर (good news) है। भारतीय रेल (indian railway) अपने करोड़ों यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आय द‍िन नए-नए बदलाव करता रहता है।

नई द‍िल्‍ली: रेल (rail) में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्‍छी खबर (good news) है। भारतीय रेल (indian railway) अपने करोड़ों यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आय द‍िन नए-नए बदलाव करता रहता है। ज‍िससे रेल से सफर करने वालों को सहुलियत हो सके। इसी क्रम में आज से यानी 1 अप्रैल 2019 से भी रेलवे ने दो प्रमुख बदलाव किए हैं। यकीन मानिए इन बदलावों के बाद करोड़ों यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा। साथ ही ट्रेन छूटने से होने वाले नुकसान जैसी समस्या से भी निजात मिल जाएगा।

Travelers Who Travel By Railways Will Benefit With Two New Rules

रेलवे आज से संयुक्त पैसेंजर नेम रिकॉर्ड (Joint passenger name record) (PNR) जारी करेगा। अगर किसी यात्री को दो ट्रेनों से यात्रा करनी है, तो उसके नाम पर संयुक्त PNR जनरेट होगा। इसके साथ ही इस नए नियम के आने से अगर यात्रियों (Travelers) की पहली ट्रेन देर होती है और इस कारण उनकी अगली ट्रेन छूट जाती है तो उन्हें बिना कोई पैसे दिए आगे की यात्रा रद्द करने की अनुमति होगी।

क्या है PNR का नया नियम

कनेक्टिंग यात्रा (connecting travel) करने वालों को भारतीय रेलवे (indian railway) ने आज से एक बड़ा तोहफा दिया है। अब 2 पीएनआर को लिंक कर दिया जाएगा यानी संयुक्त पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जारी होगा। नया नियम लागू होने से अब पहले की तुलना में रिफंड मिलना आसान हो जाएगा। जी हां इससे फायदा यह होगा कि एक ट्रेन के लेट होने पर दूसरी ट्रेन छूटने की स्थिति में यात्री को एक टिकट का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। जबकि पहले एक यात्रा के लिए 2 ट्रेन बुक करते हैं तो यात्रियों के नाम पर 2 पीएनआर नंबर जेनरेट होते हैं। यह पीएनआर नंबर वह यूनीक कोड (unique code) होता है जिससे ट्रेन और यात्री की जानकारी मिलती है।

इन शर्तें को ध्‍यान में रखना अन‍िवार्य

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए रेलवे ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इन शर्तों के अनुसार, दोनों टिकटों में यात्री की सारी जानकारी एक समान होनी चाहिए। इसके अलावा पहली टिकट का गंतव्य और दूसरी टिकट का प्रारंभ स्टेशन एक समान होना चाहिए। ये नियम सभी लोगों के लिए मान्य होंगे।

दूसरी बदलाव: चार घंटे पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे

इसके तहत भारतीय रेलवे आजे से अपने यात्रियों को अपना बोर्डिंग स्टेशन (boarding station) बदलने की सुविधा प्रदान कर रहा है। इस सुविधा के तहत रेल यात्री ट्रेन छूटने के चार घंटे पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। यानी आप चार्ट बनने से पहले अपना स्टेशन बदल सकेंगे।

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बता दें कि इस नए नियम (new rule) का फायदा जनरल कोटे (General quota) के तहत रिजर्वेशन (reservaation) कराने वालों के साथ तत्काल कोटे (Instant quota) के तहत टिकट बुक (ticket book) कराने वालों को भी मिलेगा। जिन यात्रियों के पास टिकट की हार्ड कॉपी (hard copy) है उन्हें ओरिजनेटिंग स्टेशन (orignal station) (जहां से ट्रेन चलना शुरू होती है) पर लिखित में आवेदन करना होगा। जिन यात्रियों के पास ई-टिकट (e-ticket) है वे IRCTC की वेबसाइट पर जाकर पहला चार्ट तैयार होने से पहले अपना बोर्डिंग स्टेशन (boarding station) चेंज कर सकते हैं।

इसके अलावा जो यात्री इन दोनों में से कोई भी तरीका नहीं अपना सकते, वे रेलवे को 139 नंबर पर कॉल करके बोर्डिंग स्टेशन बदलने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि यह फोन भी ट्रेन के चलने से चार घंटे पहले करना होगा। इसके लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होगा।

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