सरकार को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) के तहत अप्रैल के अंत तक एक और करोड़ पंजीकरण होने का अनुमान है।
नई दिल्ली: सरकार को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएमएसवाईएम) के तहत अप्रैल के अंत तक एक और करोड़ पंजीकरण होने का अनुमान है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन देने का प्रावधान है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत पिछले महीने की थी।
वहीं सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) दिनेश त्यागी ने कहा कि हम इस योजना के तहत पहले ही असंगठित क्षेत्र के 25.36 लाख लोगों को पंजीकृत कर चुके हैं। हम हर रोज करीब एक लाख लोगों का पंजीकरण हो रहा है। हमें उम्मीद है कि अप्रैल, 2019 के अंत तक एक करोड़ लोगों का पंजीयन कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच योजना के बारे में जागरूकता बढ़ने के साथ ही प्रतिदिन पंजीकरण में तेजी आएगी। उन्होंने कहा, 'हमें इस साल दिसंबर के अंत तक योजना के तहत पांच करोड़ कामगारों का पंजीकरण पूरा होने की उम्मीद है।' त्यागी ने कहा कि अगले पांच साल में योजना के तहत 10 करोड़ लोगों के पंजीकरण का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जागरूकता बढ़ने के बाद लक्ष्य को पाना मुश्किल नहीं होगा।
बता दें पीएम पेंशन योजना के लिए 40 साल से कम उम्र के लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 60 साल की उम्र होने के बाद 3 हजार रुपए की पेंशन हर महीने मिलेगी। इस योजना में 15 हजार तक कमाने वाले रजिस्टर कर सकते हैं। आप जितनी रकम जमा करेंगे उतनी ही रकम सरकार भी आपके नाम से जमा करेगी। आप इस योजना की जानकारी 1800 2676 888 टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ
1. आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हों।
2. आपकी आयु 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
3. आपकी मासिक आमदनी 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वहीं इस बात से भी अवगत करा दें कि ये इस स्कीम के लिए योग्य नहीं संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम के लिए योग्य नहीं हैं।
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
1. आधार कार्ड
2. बचत खाता/जनधन खाता, साथ में IFSC कोड
3. मोबाइल नंबर


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