अनिल अंबानी को नहीं जाना पड़ेगा जेल, एरिक्सन का बकाया चुकाया

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए डेडलाइन से पहले अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) ने एरिक्सन की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है।

नई द‍िल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए डेडलाइन से पहले अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) ने एरिक्सन की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि आरकॉम ने एरिक्सन को 458.77 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान कर दिया है।

Anil Ambani Will Not Go Jail Rcom Pays 462 Crore To Ericsson

इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) की याचिका पर फैसला सुनाते हुए एनसीएलएटी ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 260 करोड़ रुपये की टैक्स रिफंड की राशि को एरिक्सन को दिए जाने के मामले में किसी तरह का निर्देश दिए जाने से इनकार कर दिया था।

19 मार्च तक की डेडलाइन थी म‍िली

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चार हफ्तों के भीतर कर्ज चुकाए जाने के आदेश के बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) ने बैंकों से कंपनी के टैक्स रिफंड की 260 करोड़ रुपये की रकम सीधे एरिक्सन को जारी किए जाने की अपील की थी।
एनसीएलएटी के इस फैसले से अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थीं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अनिल अंबानी को 19 मार्च तक बकाया रकम को भुगतान कर देना है।

सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी करार देते हुए चार हफ्तों के चार हफ्तों के भीतर एरिक्सन की 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, तो उन्हें तीन महीने के लिए जेल जाना पड़ सकता है।

एरिक्सन ने 550 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने के मामले में अनिल अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इन्फ्राटेल की चेयरपर्सन छाया विरानी और एसबीआई के चेयरमैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी।

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