महंगी गाड़ी और ज्वैलरी खरीदना थोड़ा सस्ता हो गया है। इनके लिए टीसीएस के भुगतान पर जीएसटी नहीं लगेगा।
नई दिल्ली: महंगी गाड़ी और ज्वैलरी खरीदना थोड़ा सस्ता हो गया है। इनके लिए टीसीएस के भुगतान पर जीएसटी नहीं लगेगा। जी हां शादी का सीजन आने वाला है, और ऐसे में शादी की खरीदारी के लिए लोग काफी उत्साहित भी रहते है। इन सब के बीच आपको एक खुशखबरी दे दूं कि ज्वैलरी, कार और कपड़ों की खरीदारी पर राहत की खबर आई है। अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली कारें सस्ती होगी।
दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एडं कस्टम्स (सीबीआईसी) की ओर से साफ किया गया है कि जीएसटी की गणना करते समय टीसीएस (टैक्स कलेकटेड एट सोर्स) की राशि को इन वस्तुओं की कीमत में नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसा होने पर ग्राहकों को इन वस्तुओं के लिए कम राशि खर्च करनी पड़ेगी।
एक प्रतिशत की दर से टीडीएस
आयकर कानून के तहत 10 लाख रुपए से अधिक का वाहन, पांच लाख रुपए से अधिक की ज्वैलरी और दो लाख रुपए से अधिका का सराफा खरीदने पर एक प्रतिशत की दर से टीडीएस काटना होता था। इसके अलावा अन्य तरह की खरीदारी पर भी टीडीएस अलग-अलग दर से लगता था। सीबीआई ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि जीएसटी की गणना करते समय वस्तु के मूल्य से टीडीएस की राशि को घटा दिया जाएगा।
बॉय वन, गेट वन जैसे ऑफर पर भी जीएसटी में राहत
टीडीएस किसी वस्तु पर टैक्स नहीं है, बल्कि यह वस्तु की बिक्री के चलते होने वाली आय पर अंतरि टैक्स को लेकर है। इसके अलावा सीबीआईसी ने एक अन्य मामले में भी राहत देते हुए बॉय वन, गेट वन जैसे ऑफर पर भी जीएसटी में राहत दी है। मतलब इस ऑफऱ के तहत खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर अलग-अलग टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह फ्री सैंपल और गिफ्ट को भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। इससे दवा कंपनियों को राहत मिलेगी।
घर खरीदारों के लिए वाकई खुशखबरी
घर खरीदने के लिए बीते एक दशक के बाद सबसे सुनहरा मौका 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ऐसा जीएसटी काउंसिंल के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और सस्ते घरों पर जीएसटी घटाने के फैसले से होगा। अगर आप आशियना का सपना पूरा करना चाहते हैं तो अब देर मत कीजिए। घर का सपना पूरा करने का माकूल वक्त आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए आप अपने बजट के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रॉपर्टी सर्च करना शुरू दें। फिर डेवलपर, प्रोजेक्ट की साइट, कीमत आदि के बीच तुलना करें। अगर आप एक अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी देखना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपको दो-तीन महीने का वक्त लग जाए और तब तक कीमत में भी इजाफा हो जाए।
45 लाख रु की प्रॉपर्टी पर 3.15 लाख रु की सीधे बचत
इस बात से आपको अवगत करा दें कि पहली बार घर खरीदने का सुनहरा मौका कैसे है इसको इस तरह समझ सकते हैं। अगर आप पहली बार घर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीद रहे हैं तो अभी तक 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है। वहीं एक अप्रैल से यह दर घटकर 5 फीसदी हो जाएगी। यानी जीएसटी में 7 फीसदी की कमी। इसके चलते 45 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर 3.15 लाख रुपए की सीधे बचत होगी। अगर आप पहली दफा घर खरीदने जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत होम लोन पर 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इस तरह कुल 5.82 लाख रुपए की बचत होगी।
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