पैन कार्ड हो जाएगा रद्दी, जल्द ही निपटा ले ये काम
पैन कार्ड (pan card) एक जरूरी कार्ड दस्तावेजों (document) से एक है। फिर क्यूं ना आयकर रिटर्न भरना (income tax return) हो या बैंक में खाता (open bank account) खुलवाना हो।
नई दिल्ली: पैन कार्ड (pan card) एक जरूरी कार्ड दस्तावेजों (document) से एक है। फिर क्यूं ना आयकर रिटर्न भरना (income tax return) हो या बैंक में खाता (open bank account) खुलवाना हो। हर वित्तीय लेन-देन (financial transaction) के लिए पैन कार्ड (pan card) की जरूरत है। यहां तक की सरकार ने शॉपिंग के लिए भी पैन कार्ड को अनिवार्य (pan card important) कर दिया है। पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस (financial status) को भी दिखाता है। लेकिन, तब क्या होगा जब आपका पैन कार्ड (pan card) रद्दी हो जाएगा। जी हां जल्द ही आपका पैन कार्ड कुछ काम का नहीं रहेगा| यदि आपने 31 मार्च (After 31st March 2019 PAN Card Will Be Invalid) तक एक जरूरी काम नहीं निपटाया तो आपका पैन कार्ड रद्दी बन जाएगा।
आधार पैन लिंक करना अनिवार्य
लिंक करना जरुरी (After 31st March 2019 PAN Card Will Be Invalid)
आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि 31 मार्च 2019 तक यदि आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (pan card aadhar linking) नहीं किया तो आपके परेशानी हो सकती है| 31 मार्च की के बाद आधार-पैन लिंक नहीं होने पर इनकम टैक्स ऐक्ट (income tax act) की धारा 139AA (section139AA) के तहत आपका पैन इनवैलिड (invalid pancard) माना जाएगा| यदि आपने अभी तक भी लिंक नहीं कराया तो आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। बता दें कि पिछले साल भी सरकार ने 11.44 लाख पैन को बंद कर दिया है या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है। 31 मार्च की के बाद आधार-पैन लिंक (aadhar pan link) नहीं होने पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है।
रद्दी हो जाएगा पैन डेडलाइन के बाद
इस बात से भी अवगत करा दें कि पिछले साल सरकार ने टैक्सपेयर्स (tax payers) से आयकर रिटर्न भरने (income tax return) के लिए आधार को पैन से जोड़ने के लिए कहा था। हालांकि, बाद में इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई। मार्च 2018 तक पैन-आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में आधार मामले की सुनवाई के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया। फिर इसकी डेडलाइन 31 अगस्त 2018 है। लेकिन, बाद में इसे फिर बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया। अब अगर आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होता, तो पैन कार्ड रद्द हो सकता है।
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ऑनलाइन इस तरह लिंक करें आधार-पैन
- अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो सबसे पहले खुद को रजिस्टर कीजिए।
- अब आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।
- यहां आपको 'लिंक आधार' का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें।
- लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं।
- प्रोफाइल सेटिंग में आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सलेक्ट करें।
- अब दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें, ऐसा करने से आपका आधार लिंक हो जाएगा।
- दूसरा तरीका यह है कि आप एसएमएस से भी अपना आधार और पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार को पैन से लिंक करा सकते हैं।
खाता खुलवाने के लिए भी जरूरी
केंद्र सरकार ने शुरुआती स्तर के छोटे बचत खातों (‘Basic Savings Bank Deposit Accounts-BSBDA) को छोड़कर सभी तरह के बैंक खातों के लिए PAN Number देना अनिवार्य कर दिया है। सभी Category के बैंकों, सरकारी (public) बैंक, निजी (private) बैंक या सहकारी (co-operative) बैंकों को इस नियम का पालन करना अनिवार्य है। बचत खाता (Saving Account) और चालू खाता (Current Account), दोनों के मामले में यह नियम लागू होता है। हालांकि, खाता खुलवाते समय PAN Number न होने की स्थिति में Form 60 देने का विकल्प भी दिया गया है। Form 60, आपको उस बैंक में मिल जाएगा, जहां आप खाता खुलवाने जा रहे हैं। फॉर्म 60 को बैंकों और Post Office की वेबसाइट से भी Download किया जा सकता है।
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