इमकम टैक्स रिफंड लेने के लिए पैन कार्ड को बैंक अकाउंट से करें लिंक
यदि आप भी Tax Refunds चाहते हैं तो यह जान लें कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (I-T Department) इसका भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपके बैंक खाते में ही होगा।
यदि आप भी Tax Refunds चाहते हैं तो यह जान लें कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (I-T Department) इसका भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपके बैंक खाते में ही होगा। यानी, रिफंड केवल ई-मोड के जरिए टैक्सपेयर्स के बैंक खाते में किया जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका बैंक खाता पैन (PAN) नंबर से जुड़ा हो। यह नया नियम 1 मार्च 2019 से लागू हो जाएगा।
टैक्स डिपार्टमेंट (tax department) की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, 1 मार्च 2019 से I-T डिपार्टमेंट केवल ई-मोड (e-mode) के जरिए रिफंड जारी करेगा। टैक्स रिफंड ( tax refund) पाने के लिए टैक्सपेयर्स (tax payers) को अपने बैंक अकाउंट(bank account) को PAN करना होगा।
अगर आपका पैन आपके बैंक अकाउंट से नहीं जुड़ा है तो इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए आपको अपने बैंक ब्रांच को जल्दी जरूरी डिटेल देने होंगे। इसमें कहा गया है कि बैंक अकाउंट सेविंग्स (bank account savings), करंट, कैश या ओवरड्रॉफ्ट अकाउंट (cash/ overdraft account)हो सकता है।
बैंक अकाउंट PAN से लिंक करना अनिवार्य
एडवाइजरी के अनुसार, टैक्सपेयर्स के लिए अपना बैंक अकाउंट PAN से लिंक करना अनिवार्य है। इससे उनको टैक्स रिफंड सीधे बैंक अकाउंट में मिल जाएगा जो सुरक्षित है। फिलहाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को रिफंड उनके बैंक अकाउंट या अकाउंट पे चेक के जरिए करता है।
ऐसे चेक करें बैंक अकाउंट से PAN लिंक है या नहीं
एडवाइजरी के अनुसार, टैक्सपेयर्स यह चेक कर सकते हैं कि उनके बैंक अकाउंट से पैन लिंक है या नहीं। इसके लिए वह इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.
in पर जाकर चेक कर सकते हैं। यदि लिंक नहीं है तो अकाउंट-पैन लिंक कर सकते हैं।
31 मार्च तक पैन कार्ड से जुड़े काम करवाना अनिवार्य
हाल ही में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए आधार-पैन लिंकिंग (aadhar-pan linking)को अनिवार्य किया गया। इस महीने की शुरुआत तक आंकड़ों के अनुसार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अबतक 42 करोड़ पैन जारी कर चुका है। इनमें से 23 करोड़ आधार से लिंक है।
इसलिए आपको इस बात से अवगत करा दें कि अगर आपने इस साल 31 मार्च तक अपने PAN Card से जुड़ा यह काम नहीं किया तो आपका कार्ड नहीं चलेगा। पैन कार्ड 31 मार्च के बाद बेकार हो जाएगा और आप इनकम टैक्स रिटर्न, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। आपके पास पैन को आधार से लिंक कराने के लिए करीब 1 महीने का समय बचा है।
केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक कर लिया है तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
घर बैठे आसानी से होगा लिंक
सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। बाईं तरफ 'Link Aadhaar' के विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें। लॉगइन करने के बाद खुले पेज पर प्रोफाइल सेटिंग चुनें। अब आधार कार्ड लिंक का विकल्प चुनें। यहां अपने आधार कार्ड की जानकारी और कैप्चा कोड भरें। इसके बाद नीचे लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें। वहीं आप SMS सेवा का इस्तेमाल करने के लिए 567678 या 56161 पर मैसेज भेज कर आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।