नई दिल्ली। वित्तमंत्री पीयूष गोयल के इनकम टैक्स के प्रस्ताव का यही मतलब है कि अगर आपकी आमदनी 7 लाख रुपये से 1 रुपये भी ज्यादा है तो आपको 12500 रुपये का इनकम टैक्स देना होगा। जी हां यही है इस बार बजट 2019 में इनकम टैक्स प्रस्तावों का सच। इस बार इनकम टैक्स फ्री आमदनी को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है। लेकिन इस घोषणा में ही यह सच छिपा हुआ है।

क्या है यह सच
सीए कैलाश गोदुका के अनुसार वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने इस बार बजट में घोषणा की है कि 5 लाख रुपये तक की आमदनी पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स फ्री आमदनी के इस 5 लाख रुपये को दो भागों में बांटा हुआ है। शुरू के 2.5 लाख रुपये की छूट अलग मानी जाएगी जबकि बाद के 2.5 लाख रुपये की छूट सेक्शन 87A के तहत मिलेगी। यह छूट तभी तक मान्य होगी जब तक आपकी आमदनी एक सीमा तक रहेगी। जैसे ही एक सीमा से 1 रुपये भी ज्यादा आमदनी होगी सेक्शन 87A की छूट नहीं मिलेगी।
जानें घोषणा का मतलब
अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी साल में कुल आय 7 लाख रुपये तो आप चाहें तो पूरी इनकम टैक्स फ्री कर सकते हैं। इसमें आपकी 5 लाख की आमदनी पूरी टैक्स फ्री रहेगी। इसके बाद 50 हजार रुपये का फायदा स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में मिलेगा। और आप 1.5 लाख रुपये 80C के तहत निवेश करके बचा लेंगे। इस प्रकार आपकी 7 लाख रुपये की आमदनी टैक्स फ्री हो जाएगी।
अब जानें 1 रुपये की बढ़ी आमदनी कैसे कराएगी नुकसान
वित्तमंत्री ने 5 लाख रुपये की इनकम को टैक्स फ्री करने में सेक्शन 807A का इस्तेमाल किया है। इसलिए अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी इनकम 7 लाख् रुपये से 1 रुपये भी ज्यादा होगी तो आपको सेक्शन 807A का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में जानें कैसे जोड़ी जाएगी आपकी इनकम टैक्स की देनदारी।
आमदनी 700001 रुपये पर टैक्स की गणना
-2.5 लाख रुपये घटा दी जाएगी आमदनी
-इसके बाद 50 हजार रुपये का मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन
-इसके बाद आप 1.5 लाख रुपये 80C के तहत निवेश करके बचा सकेंगे।
जानें कितनी इनकम पर देना होगा इनकम टैक्स
700001 रुपये की आमदनी पर आप इस तरह 4.5 लाख रुपये का इनकम टैक्स बचा पाएंगे। इस प्रकार आपको बचे 250001 रुपये पर इनकम टैक्स देना होगा। इस आमदनी पर आपको 5 फीसदी के हिसाब से इनकम टैक्स लगेगा। यह टैक्स 12500 रुपये होता है।
आमदनी 7 लाख तो हो सकता है पूरा टैक्स माफ
आज संसद में पेश बजट में पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि अगले साल से देश के सभी लोगों की 5 लाख रुपये तक की आमदनी पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। अभी तक यह टैक्स फ्री आमदनी की सीमा 2.5 लाख रुपये की थी।
इसके अलावा बजट में बताया गया है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार नौकरीपेशा लोगों की साल में 5.5 लाख रुपये की आमदनी पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएगी।
इसके अलावा देश में सभी लोग 1.5 लाख रुपये तक का निवेश करके इनकम टैक्स बचा सकते हैं। इसमें इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी अगर आम करदाता 1.5 लाख रुपये का निवेश इनकम टैक्स बचाने के लिए करता है तो उसको यह टैक्स छूट और मिलेगी।
इस तरह हो जाएगी 7 लाख रुपये की आय पूरी तरह से टैक्स फ्री
इस तरह से 5 लाख रुपये की पूरी आमदनी टैक्स फ्री बजट प्रस्ताव के तहत टैक्स फ्री होगी। इसके बाद 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद 1.5 लाख रुपये 80C के तहत निवेश करके टैक्स फ्री हो जाएगा। इस तरह से नौकरी पेशा की 7 लाख रुपये तक की पूरी आमदनी टैक्स फ्री हो जाएगी।
जानें सरकारी कर्मचारियों को क्या मिला फायदा
सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की रिपोर्ट लागू होने के बाद से लगातार न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में सुधार की मांग हो रही थी। वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने अपने बजट में ऐसा करने की कोशिश् की है। इन्होंने सरकार की तरफ दिए जाने वाले हिस्से को बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा भी कई अन्य घोषणाएं कर्मचारियों के लिए की गई हैं।
NPS में दी राहत
पीयूष गोयल ने बजट भाषण के दौरान सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) जिक्र करते हुए बताया कि NPS के तहत अभी कर्मचारी 10 फीसदी का योगदान करते थे। वहीं सरकार इसमें 10 फीसदी हिस्सा मिलती थी। लेकिन अब सराकर अपना योगदान बढ़ाकर 14 फीसदी करेगी। इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को 4 फीसदी का फायदा होगा।
एक नजर में बजट 2019 की प्रमुख घोषणाएं
1. दो सालों के भीतर टैक्स निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।
2. आईटी रिटर्न्स केवल 24 घंटों में प्रोसेस किया जाएगा।
3. केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का न्यूनतम 14 फीसदी राजस्व देगी।
4. 36 पूंजीगत वस्तुओं पर से सीमा शुल्क हटा।
5. जीएसटी परिषद ने घर खरीदारों के लिए जीएसटी दर घटाने की सिफारिश की।
6. सभी कटौतियों के बाद पांच लाख रुपये तक की सालाना आय पर पूर्ण कर छूट
7. मानक कटौती 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई।
8. खुद रहने पर दूसरे घर पर भी कर छूट मिलेगी।
9. आयकर की धारा 194ए के तहत टीडीएस की सीलिंग सीमा महिलाओं के लिए 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये की गई।
10. आयकर की धारा 194आई के तहत टीडीएस की सीलिंग सीमा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये की गई।
11. आयकर की धारा 54 के तहत पूंजीगत कर लाभ को एक रिहाइशी आवास में निवेश से बढ़ाकर दो रिहाइशी आवासों के लिए कर दिया गया है।
12. आयकर की धारा 80आईबी को अतिरिक्त एक साल के लिए 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
13. बिना बिकी इंवेट्री के लाभ को एक साल से बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है।
14. मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
15. सभी के लिए भोजन मुहैया कराने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
16. हरियाणा में 22वां एम्स खोला जाएगा।
17. प्रधानमंत्री किसान योजना को मंजूरी।
18. दो हेक्टेयर तक जमीन वाले हर किसान को 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे, जो सितंबर 2018 से लागू होगा। रकम तीन किश्तों में हस्तांतरित की जाएगी।
19. गायों के लिए राष्ट्रीय 'कामधेनु आयोग का गठन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपये दिए।
20. पशुपालन करने वाले किसानों को दो फीसदी का ब्याज सब्सिडी। मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग का गठन।
21. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए दो फीसदी ब्याज सब्सिडी और समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त तीन फीसदी सब्सिडी।
22. मुफ्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई।
23. 21,000 रुपये मासिक कमाने वाले कामगारों को बोनस की सुविधा।
24. असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 100 रुपये मासिक योगदान से 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह का पेंशन प्रदान किया जाएगा।
25. सरकार ने उज्जवला योजना के तहत छह करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन जारी किए।
26. जीएसटी के तहत पंजीकृत एमएसएमई को दो फीसदी ब्याज सब्सिडी।
27. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश।
28. रक्षा के लिए तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन।
29. अगले पांच सालों में एक लाख गांव डिजिटल बनेंगे।
30. भारतीय फिल्मकारों को मंजूरी के लिए एकल खिड़की मुहैया कराई जाएगी।
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