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Budget 2019 : 5 लाख रुपये तक की आय हुई इनकम टैक्स फ्री

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Budget 2019 : वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने बजट 2019 में इनकम टैक्स से राहत देने के लिए बड़ी घोषणा की। सरकार ने 5 लाख रुपये तक की आय को पूरी तरह से आयकर मुक्त कर दिया है। इस ऐलान के बाद अब 3 करोड़ लोग टैक्स फ्री हो जाएंगे। ऐसे में अगर कोइ 1.5 लाख का निवेश करता है तो उसकी 6.5 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

Budget 2019 : 5 लाख रुपये तक आय हुई टैक्स फ्री

अभी थी यह छूट सीमा 2.5 लाख रुपये
अभी तक इनकम टैक्स की यह छूट सीमा 2.5 लाख रुपये सालाना थी। इसके अलावा नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। हालांकि, इस बजट में इनकम टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80सी के तहत निवेश की सीमा को नही बढ़ाया है। ऐसे में लोग केवल 1.5 लाख रुपये का निवेश करके ही अधिकतम इनकम टैक्स की छूट ले पाएंगे।

टीडीएस के लेकर बड़ी घोषणा
बजट की घोषणा के अनुसार 40000 रुपये तक अगर किसी को बैंक या अन्य जगह पर ब्याज मिलता है, तो उनको टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा अपनी ज्यादा बचत बैंक या ऐसी जगह पर रखते हैं जहां फिक्स आय होती है। इसके साथ ही सालाना 2.40 लाख रुपये तक के हाउस रेंट (किराए पर) टीडीएस नहीं देना होगा।

ये भी मिलेंगे फायदे
-इनकम टैक्स रिटर्न का निपटारा 24 घंटे के अंदर करने का ऐलान। रिफंड भी तुरंत मिलेगा।
-दो साल के अंदर इनकम टैक्स के सभी रिटर्न की स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शुरू करने का ऐलान।

बजट 2019 के पहले का टैक्स स्लैब (60 साल तक के लोग)

इनकम टैक्स स्लैब (60 साल तक की उम्र वालों के लिए)
-2.5 लाख रुपये की आय पूरी तरह से टैक्स फ्री है।
-2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तकी आय पर लगता है 5 फीसदी टैक्स।
-5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की आय पर है 20 फीसदी टैक्स।
-10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर लगता है 30 फीसदी टैक्स।

इनकम टैक्स स्लैब (60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम)
-3 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से टैक्स फ्री।
-3 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की आय वालों पर 5 फीसदी टैक्स।
-5 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये की आमदनी पर 20 फीसदी टैक्स।
-10 लाख रुपये से ऊपर की आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स।

80 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों के लिए टैक्स की दर
80 वर्ष से अधिक आयु वाले करदाता को 5-10 लाख रुपये सालाना आय पर 20 प्रतिशत कर और 10 लाख रुपये सालाना से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर देना होता है।

English summary

know how much Income tax rebate increase in Budget 2019

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