बीमा क्लेम करने का बदल सकता है नियम, किस्तों में मिलेगा पैसा
उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बीमा कंपनियों से इंश्योरेंस क्लेम का पैसा हर महीने किस्तोंं में मिल सकता है।
उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बीमा कंपनियों से इंश्योरेंस क्लेम का पैसा हर महीने किस्तोंं में मिल सकता है। IRDAI (इंश्योरेंस रेगुलेटर) की समिति की ओर से सुझाव दिया गया है कि हर महीने किस्तोंं में मुआवजा मिलने से आश्रितों के लिए लंबी मियाद तक एक नियमित आय का जरिया मुहैया हो पाएगा। जी न्यूज की रिर्पोट के अनुसार ऐसा हुआ तो बीमा कंपनियों पर भी एक मुश्त मुआवजा देने का बोझ भी कम हो जाएगा।
IRDAI की सिफारिशों पर अमल के बाद नया नियम लागू होता है तो उम्मीद की जा रही है कि बीमा कंपनियां प्रोडक्ट्स की शर्तों में इसी आधार पर बदलाव करेंगी। जी न्यूज की रिर्पोट के अनुसार आईआरडीए की कमेटी ने सुझाव दिया है कि एकमुश्त क्लेम की राशि वाले भुगतान को किस्तोंं में किया जाएगा। ऐसा होता है तो लंबी मियाद तक पॉलिसी होल्डर के परिवार को राहत मिल सकती है।
साथ ही कंपनियों का यह भी मानना है कि इस तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं और इसमें इंश्योरेंस कंपनियों के लिए ज्यादा खर्चा नहीं बढ़ेगा। यदि नया नियम लागू होता है तो पर्सनल एक्सीडेंट और लाइफ इंश्योरेंस कवर की राशि आश्रितों को किस्तोंं में मिलेगी। दूसरी ओर बीमा कंपनियों पर भी एकमुश्त भुगतान का दबाव कम होगा।
फिलहाल, यह भी कहना है कि पॉलिसी में एकमुश्त या किस्तोंं में पैसा लेने का विकल्प मिलेगा।
यह सुझाव कमेटी की ओर से कई ऐसे मामलों को देखने के बाद दिया गया है जिनमें पॉलिसी होल्डर के परिवार को लंबी अवधि तक पैसे की जरुरत होती है। अभी पॉलिसी होल्डर की मौज के बाद उसके आश्रितों को कंपनियों की ओर से एकमुश्त पैसा दे दिया जाता है। इससे पहले यह भी खबर आई थी कि इंश्योरेंस कंपनियां आपके मोबाइल नंबर को ही इंश्योरेंस कंपनियां आपके मोबाइल नंबर को ही इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर बना सकती हैं।