सिटीबैंक इंड‍िया पर र‍िजर्व बैंक ने 3 करोड़ का लगाया जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक इंडिया पर बैंक के निदेशकों के मामले में उपयुक्त और उचित मानदंड का पालन नहीं करने पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक इंडिया पर बैंक के निदेशकों के मामले में उपयुक्त और उचित मानदंड का पालन नहीं करने पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

हालांकि, रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों की वजह से की गई है। इसके पीछे बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या करार की वैधता पर कोई सवाल उठाना नहीं है।

Reserve Bank Fined Rs 3 Crore On Citi Bank India

3 करोड़ रुपये का लगा जुर्माना

रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने चार जनवरी, 2019 के आदेश के जरिये सिटीबैंक एनए इंडिया पर बैंक के निदेशकों के मामले में उपयुक्त और उचित मानदंड का अनुपालन नहीं करने पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

जुलाई, 2013 में रिजर्व बैंक ने सिटीबैंक को अपने ग्राहक को जानिये और धन शोधन रोधी कानून से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के बारे में पत्र लिखकर आगाह किया था।

भारत में बैंक की 35 शाखायें और 541 एटीएम

अमेरिका का सिटीबैंक भारत में पिछले 115 साल से परिचालन कर रहा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में बैंक की 35 शाखायें और 541 एटीएम का नेटवर्क है।

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