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आधार कानून के उल्‍लंधन पर कंपनियों को देना पड़ सकता 1 करोड़ रुपया

केंद्र सरकार ने आधार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर एक करोड़ रूपए तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया है।

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केंद्र सरकार ने आधार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर एक करोड़ रूपए तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया है। जुर्माने के बाद भी यदि किसी कंपनी द्वारा नियमों के उल्लंघन का सिलसिला जारी रहता है तो एक करोड़ रूपए के अतिरिक्त उन पर प्रतिदिन 10 लाख रूपए अतिरिक्त रकम का जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है।

आधार कानून के उल्‍लंधन पर कंपनियों को देना पड़ सकता जुर्माना

आधार को लेकर निजता संबंधी चिंताओं की वजह से कानून में संशोधन की योजना बनाई गई है. सूत्रों ने बताया कि सरकार का इरादा इसके तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को अन्य नियामकों की तरह अधिक अधिकार देने का है।

अभी आधार कानून के तहत यूआईडीएआई के पास किसी उल्लंघन करने वाली इकाई के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई का अधिकार नहीं है।

हांलाकि प्रस्तावित बदलावों के तहत ऐसे बच्चे जिनके पास आधार है, उन्हें 18 साल की उम्र पूरी करने के छह महीने के भीतर इस 12 अंक की बायोमीट्रिक संख्या को रद्द कराने का विकल्प होगा।

किसी बच्चे के आधार नामांकन के लिए माता-पिता या अभिभावक की मंजूरी जरूरी होगी। आधार नहीं होने पर किसी भी बच्चे को सब्सिडी, लाभ या अन्य सेवाओं से वंचित नहीं रखा जा सकेगा।

प्रस्‍ताव‍ित संशोधनों में वर्चुअल आईडी और आधार के इस्‍तेमान के स्वैच्छ‍िक और आफलाइन तरीके का भी प्रावधान होगा। लोकसभा में आज आधार कानून, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और धन शोधन रोधक कानून में संशोधन संबंधी व‍िधेयक सूचीबद्ध है।

English summary

Companies Failing Aadhar Act Compliance Liable For Upto Rs 1crores Fine

Due to privacy concerns about the Aadhaar, the amendment in the law has been planned।
Story first published: Wednesday, January 2, 2019, 16:20 [IST]
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