CBIC ने जारी किये जीएसटी के नए फॉर्म

सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के सालाना रिटर्न के नए फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है। जीएसटी के तहत पंजीकृत इकाइयों को इस फॉर्म को 30 जून, 2019 तक जमा कराना है।

सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के सालाना रिटर्न के नए फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है। जीएसटी के तहत पंजीकृत इकाइयों को इस फॉर्म को 30 जून, 2019 तक जमा कराना है।

इस वार्षिक रिटर्न फॉर्म में कंपनियों को 2017-18 के वित्त वर्ष की बिक्री, खरीद और इनपुट (साधन) कर क्रेडिट (आईटीसी) लाभ के एकीकृत विवरण भी देने होंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 31 दिसंबर, 2018 को जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी को अधिसूचित किए।

CBID Notified Annual GST Return From GSTR9 GSTR9A And GSTR9C Details

जीएसटीआर-9 सामान्य करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म है, जबकि जीएसटीआर-9ए कम्पोजिशन वाले करदाताओं के लिए है। जीएसटीआर-9 सी में आंकड़ों के मिलान का विवरण देना होगा।

एएमआरजी एंड एसोस‍िएट्स के भागीदार रजत मोहन का कहना हैं यह न‍िराशा की बात हैं कि इनमें स‍िर्फ मामूली संशोधन किये गये है। और अन्‍य सभी मांगों को खार‍िज कर दिया गया।

व्यापार और उद्योग संगठनों ने जीएसटी के सालाना रिटर्न फॉर्म को लेकर कई आपत्तियां दी थीं। इसे पिछले साल सितंबर में अधिसूचित किया गया था। इन आपत्तियों के बाद सीबीआईसी ने नए फॉर्म अधिसूचित किए हैं।

हांलाकि सरकार ने जुलाई 2017 से स‍ितंबर 2018 के ल‍िए सारांश और अंतिम बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं करने वाली जीएसटी पंजीकृत कंपन‍ियों को व‍िलम्‍ब शुल्‍क से छुट दी है। केंद्रीय अप्रत्‍यक्ष कर और सीमा शुल्‍क बोर्ड सीबीआईसी ने कहा कि हालांकि इन कंपनियों को 31 मार्च 2019 तक 15 महीने की अवधि के लिये अपना रिटर्न भरने का समय दिया गया है।

जीएसटी परिषद ने 22 दिसंबर की बैठक में जुलाई 2017 और सितंबर 2018 के बीच जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-4 को नहीं भरने तथा कर भुगतान नहीं करने के कारण लगने वाले विलम्ब शुल्क में छूट देने का निर्णय किया था।

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