GST के तहत अब से सस्‍ते होंगे ये 23 सामान, देखें लिस्‍ट

नए साल का तोहफा देते हुए सरकार ने जीएसटी परिषद के तहत 22 दिसंबर को हुई बैठक में 23 वस्‍तुओं और सेवाओं पर कर दर कम करने का फैसला किया था।

नए साल का तोहफा देते हुए सरकार ने जीएसटी परिषद के तहत 22 दिसंबर को हुई बैठक में 23 वस्‍तुओं और सेवाओं पर कर दर कम करने का फैसला किया था। इनमें सिनेमा टिकट, टेलीविजन और मॉनिटर स्‍क्रीन, पावर बैंक आदि शामिल हैं। इसके अलावा शीतित एवं डिब्‍बा बंद खास तरह की प्रसंस्‍कृत सब्जियों को शुल्‍कमुक्‍त कर दिया गया।

जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में इन वस्‍तुओं एवं सेवाओं पर 28 प्रतिशत की दर को कम कर दिया था। कुछ वस्‍तुओं पर इसे घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है जबकि कुछ सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर को कम कर 12 प्रतिशत किया गया है।

28 प्रतिशत की दरें वाली वस्‍तुएं

28 प्रतिशत की दरें वाली वस्‍तुएं

GST की 28 प्रतिशत की सबसे उुंची दर अब कुछ लक्‍जरी वस्‍तुओं, अहितकर सामानों, सीमेंट, बड़े टीवी स्‍क्रीन, एयरकंडीसनर्स, डिशवाशर्स पर ही रह गई है। परिषद ने दिव्‍यांग व्‍यक्तियों के काम आने वाले वाहक साधनों के कलपुर्जों पर जीएसटी दर को 28% से घटाकर 5% कर दिया। माल परिवहन वाहनों के तीसरे पक्ष की बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया।

इन चीजों पर नहीं लगेगी GST की दरें

इन चीजों पर नहीं लगेगी GST की दरें

संगमरमर के अनगढ़े पत्‍थर, प्राकृतिक कॉर्क, टहलने वाली छडि़यां, फ्लाई ऐश से बनी ईंटें आदि पर अब 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। संगीत की किताबों, बिना पके या भाप अथवा उबालकर पकायी गई सब्जियों एवं फ्रोजेन, ब्रांडेड एवं प्रसंस्‍करण की ऐसी अवस्‍था वाली सब्जियां जो उस रुप में उपभोग लायक नहीं हों आदि पर अब जीएसटी नहीं लगेगा।

जन-धन खाताधारकों के लिए

जन-धन खाताधारकों के लिए

जन-धन योजना के तहत खुले आधारभूत बचत खातों के धारकों को भी अब बैंकों की सेवाओं के लिए जीएसटी नहीं देना होगा। सरकार द्वारा परिचालित गैर-अधिसूचित एवं चार्टेड उड़ानों के जरिए यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को अब 5 प्रतिशत की ही दर से जीएसटी भुगतान करना होगा।

28 से घटकर 18 प्रतिशत जीएसटी

28 से घटकर 18 प्रतिशत जीएसटी

इसके अलावा 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 100 रुपए से अधिक वाली सिनेमा टिकटों पर भी अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 32 इंच तक के मॉनिटरों एवं टेलीविजन स्‍क्रीनों और पावर बैंकों पर भी अब पहले के 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।

इसके अलावा वाहनों की पुली, ट्रांसमिशन सॉफ्ट और क्रैंक, गेयर बॉक्‍स, 32 इंच तक के मॉनिटर और टीवी, पुराने या रीट्रिडेड न्‍यूमेटिक रबर के टायर, लिथियम आयन बैटरी वाले पावर बैंक, डिजिटल कैमरे और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर, वीडियो गेम से जुड़े उपकरण एवं खेल में इस्‍तेमाल में लाए जाने वाले अन्‍य सामान।

 

अन्‍य चीजों पर जीएसटी की घटी हुई दरें

अन्‍य चीजों पर जीएसटी की घटी हुई दरें

  • दिव्‍यांगों के लिए बनाए जाने वाहनों के कल-पुर्जे 28 से 5 प्रतिशत के दायरे में 
  • संगमरमर के दाने 18 से 5 प्रतिशत के दायरे में 
  • प्राकृतिक कॉर्कहाथ की छड़ी फ्लाई ऐश से बने ब्‍लॉक 12 से 5 प्रतिशत के दायरे में 
  • संगीत से जुड़ी किताबें 12 से 0 के दायरे में 
  • तो वहीं सब्जियां, फ्रोजेन, ब्रांडेड और डिब्‍बा बंद सब्जियां लेकिन सीधे खाने के लिए अनुपयुक्‍त 5 से 0 प्रतिशत के दायरे में

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