बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं
बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को इनकम टैक्स विभाग की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को इनकम टैक्स विभाग की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने 2010-11 के दौरान इनकम टैक्स विभाग के असेसमेंट प्रक्रिया को चुनौती दी थी।
हांलाकि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और प्रतीक जालान वाली ज्वाइंट बेंच ने कहा कि इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई में कोई गड़बड़ी नहीं है।
असेसमेंट अफसर ने इस मामले के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आडिट का आदेश जारी किया। पतंजलि आयुर्वेद ने इनकम टैक्स विभाग के स्पेशल जांच के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
पतंजलि आयुर्वेद ने असेसमेंट ईयर 2010-11 के दौरान इनकम टैक्स विभाग के असेसमेंट प्रक्रिया को चुनौती दी थी। पंतजलि का कहना हैं कि इनकम टैक्स विभाग के असेसमेंट अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए स्पेशल जांच कर रहे है।
इस पर इनकम टैक्स विभाग ने कोर्ट को बताया कि स्पेशल जांच की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कंपनी के खाते में पेचीदगियां हैं।
हांलाकि हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग के फैसले को सही माना और बाबा रामदेव को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि असेसमेंट अधिकारी चाहे तो इस मामले में स्पेशल जांच भी कर सकता है।