कोटक महिंद्रा बैंक: प्रमोटर हिस्सेदारी बेचने की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी
कोटक महिंद्रा बैंक को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमोटर की हिस्सेदारी मामले में रोक से इनकार कर दिया है।
कोटक महिंद्रा बैंक को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमोटर की हिस्सेदारी मामले में रोक से इनकार कर दिया है। इसपर आरबीआई की डेडलाइन बरकरार रहेगी।
इसके पहले आरबीआई ने प्रीफरेंशियल शेयर इश्यू के जरिए कोटक महिंद्रा बैंक में प्रमोटर्स की होल्डिंग घटाने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कोटक बैंक ने आरबीआई के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
अब बॉम्बे हाईकोर्ट के इस मामले पर इनकार के बाद सोमवार को बीएसई पर शेयर 4.37 फीसदी गिरकर 1210.55 रुपए के निचले स्तर पर आ गया। जिससे कंपनी का मार्केट कैप 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा घट गया।
वहीं 17 जनवरी को हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी। उदय कोटक ने पीएनसीपीएस के जरिए हिस्सा घटाया था। बता दें कि 31 दिसंबर तक प्रोमोटर को हिस्सेदारी 20 फीसदी करना है।
आरबीआई की तलवार और भी दूसरे बैंकों पर चली
कई दूसरे बैंकों पर भी आरबीआई की तलवार चली है। इनमें इक्विटास उज्जीवन, बंधन बैंक, यस बैंक शामिल हैं। आरबीआई ने इक्विटास को सितंबर 2019 तक लिस्ट कराने को कहा है। उज्जीवन को जनवरी 2020 तक लिस्ट कराने का निर्देश दिया है। बंधन बैंक पर नई शाखाएं खोलने पर रोक लगा दी है।
बैंधन बैंक को सीईओ की सैलरी बढ़ाने से भी रोका है और यस बैंक को जनवरी 2019 तक एमडी बदलने को कहा है। अब ये बैंक भी अदालत जाने का विकल्प अपना सकते हैं।
हांलाकि बॉम्बे हाईकोर्ट के इस मामले पर रोक लगाने से इनकार के बाद कारोबार के दौरान बीएसई पर कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 4.37 फीसदी टूटकर 1210.55 रुपए के निचले स्तर पर लुढ़क गया। शेयर में गिरावट से बैंक का मार्केट कैप 10,561 करोड़ रुपए घट गया।