ईपीएफ का एक सदस्य अब अपने खाते से क्रेडिट शेष राशि का अधिकतम 75 प्रतिशत तक पैसे वापस ले सकता है यदि वह एक महीने से ज्यादा की अवधि के लिए बेरोजगार रहता है तो।
6 दिसंबर की अधिसूचना के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) योजना में संशोधन किया है ताकि वह अपने सदस्यों को कॉर्पस से पैसे वापस ले सकें यदि वह एक महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है तो। यह नियम अधिसूचना की तारीख से लागू होगा यानि 6 दिसंबर 2018 से।
यद्यपि ईपीएफओ के केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की बैठक के बाद जून में इस कदम की घोषणा की गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसे अधिसूचित किया है ताकि यह कानून बन जाए।
क्या है EPF का नया नियम
अधिसूचना के अनुसार, ईपीएफ का एक सदस्य अब अपने खाते से क्रेडिट शेष राशि का अधिकतम 75 प्रतिशत तक पैसे वापस ले सकता है यदि वह एक महीने से ज्यादा की अवधि के लिए बेरोजगार रहता है तो। यह एक गैर-वापसी योग्य अग्रिम होगा जिसका अर्थ है कि कोई सदस्य अपना खाता बंद किए बिना अपना पैसा निकाल सकता है और उसे वापस लेने वाले पैसे वापस नहीं करना पड़ेगा।
दो महीने के बाद वाला विकल्प भी खुला रहेगा
यह कई लोगों के लिए राहत के रूप में आएगा क्योंकि वे अपनी नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद अपने ईपीएफ संतुलन के तीन-चौथाई हिस्से को वापस ले सकते हैं और किसी भी वित्तीय आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए इस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, नौकरी छोड़ने के दो महीने के बाद ईपीएफ से पूरा पैसा निकालने का विकल्प खुला रहेगा।
स्कीम 1952 में नहीं थी निकासी की सुविधा
इससे पहले स्कीम 1952 के तहत बेरोजगारी की स्थिति में आंशिक निकासी की सुविधा नहीं थी। नौकरी छोड़ने के बाद उनके लिए पूरा और अंतरिम बजट निपटारा करने का प्रावधान था। इससे सदस्यों को पूरी राशि वापस लेने में मजबूर किया जाता था। इस तरह उसका EPF खाता बंद हो जाता था। जिसके चलते लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का मकसद पूरा नहीं होता था।
इन कामों के लिए निकाल सकते हैं EPF का पैसा
कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के प्रावधानों के अनुसार सदस्य दो महीने के लिए बेरोजगार होने के अलावा, 5 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों को परिवार के चिकित्सा उपचार के लिए स्वयं/बेटी/बेटे/भाई के विवाह के लिए, घर की खरीद/निर्माण, ऋण चुकाने, उद्देश्यों के लिए पीएफ वापस लेने की अनुमति है।


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