Aadhaar को वोटर आईडी से जोड़ना अनिवार्य करेगा चुनाव आयोग
चुनाव आयोग के नए नियमों के अनुसार जल्द ही आधार को वोटर आईडी से भी लिंक करना होगा अनिवार्य।
आधार नंबर को अब वोटर आईडी से भी जोड़ना अनिवार्य किया जाएगा, इस पर चुनाव आयोग जल्द ही योजना बनाने जा रहा है। इसे कानूनी तौर पर जरुरी बनाने का भी काम चल रहा है, जिसके लिए कानून में संशोधन करना होगा।
एक्ट 1951 में संशोधन का प्रस्ताव
इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिर्पोट के अनुसार चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत वोटर आईडी को 12 डिजिट के आधार नंबर से जोड़ना जरुरी किया जाएगा। इसमें लोगों की प्राइवेसी का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही इसके द्वारा फर्जी मतदाताओं पर रोक लगेगी। इस पर चुनाव आयोग कानून मंत्रालय को जल्द ही प्रस्ताव भेजने वाला है।
37 करोड़ मतदाताओं का आधार वोटर आईडी से लिंक नहीं
इससे पहले आधार को वोटर आईडी से जोड़ना जरुरी नहीं था। तब मार्च 2015 तक चुनाव आयोग ने करीब 38 करोड़ मतदाताओं के आधार पर वोटर आईडी से लिंक कर दिए। भारत में अभी करीब 75 करोड़ मतदाता हैं। इसका मतलब है कि अभी भी 37 करोड़ मतदाताओं का आधार वोटर आईडी से लिंक नहीं हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिया जाएगा ध्यान
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2015 में आधार पर फैसला दिया जिसके बाद चुनाव आयोग ने आधार और वोटर आईडी की लिंकिंग प्रक्रिया को रोक दिया। 2017 में चुनाव आयोग ने फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके लिंकिंग को मंजूरी के लिए अर्जी दी। इस बार सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए जाने वाले फैसले पर ध्यान दिया जाएगा। 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि बिना कानूनी आधार के कुछ सेवाओं को Aadhaar के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है।
चुनाव आयोग ने UIDAI से भी मांगी है मंजूरी
इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI से भी मंजूरी मांगी है। यदि ऐसा होता है तो फर्जी मतदाताओं पर बहुत हद तक रोक लग जाएगी। आपको बता दें कि आधार पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से भी लिंक रहता है यदि किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी होती है तो बस एक क्लिक से पता चल जाता है।