इसके अनुसार किसी एक वित्त वर्ष में अगर वरिष्ठ नागरिक को बैंक खाते में ब्याज से 50,000 रुपए तक की आमदनी होती है तो उस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके अनुसार किसी एक वित्त वर्ष में अगर वरिष्ठ नागरिक को बैंक खाते में ब्याज से 50,000 रुपए तक की आमदनी होती है तो उस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। आपको बता दें कि इस बारे में नोटिफिकेशन 6 दिसंबर 2018 को जारी किया गया है।
बजट 2018 में किया लाया गया था यह प्रावधान
बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018 में यह प्रावधान किया था। इसमें आयकर कानून में एक नया सेक्शन 80TTB था। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को किसी वित्त वर्ष में 50,000 रुपए तक की ब्याज आय पर टैक्स छूट मिलती है। आप जानते ही होंगे कि 60 साल से अधिक की उम्र के लोग वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं।
सीबीडीटी को मिली थी जानकारी
सीबीडीटी को यह जानकारी मिली थी कि कुछ बैंक सीनियर सिटीजन के बैंक खाते से मिले 50,000 रुपए से कम की राशि पर भी टीडीएस काट रहे हैं। इसके बाद सीबीडीटी ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 194A के तहत टीडीएस काटना जरुरी नहीं है यदि खाताधारक सीनियर सिटीजन है और उनकी ब्याज से कुल सालाना आमदनी 50,000 रुपए तक है।
पहले का नियम
यह उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी राहत की खबर है जिनकी ब्याज से कुछ आमदनी 50,000 रुपए से कम है। इससे पहले के प्रावधानों के अनुसार किसी एक वित्त वर्ष में ब्याज से आमदनी 10,000 रुपए से अधिक होने पर बैंक टीडीएस काट लेते थे। इस प्रावधान में सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग नियम नहीं था।
ये है प्रावधान
बजट 2018 में किए गए प्रावधानों के हिसाब से सेक्शन 80TTB के तहत सीनियर सिटीजन किसी वित्त वर्ष में कमाए गए कुल ब्याज में से 50,000 रुपए पर आयकर छूट का दावा कर सकते हैं। बैंक खाते में को ऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस आदि के बैंक खाते भी शामिल हैं।
इसके साथ ही इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 194A में बदलाव किया गया है। इस सुधार के बाद यदि किसी एक वित्त वर्ष में किसी वरिष्ठ नागरिक को बैंक खाते से ब्याज के रुप में सालाना 50,000 रुपए तक की आमदनी होती है तो उस पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
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