UIDAI: आधार पेमेंट सिस्‍टम बंद नहीं करें बैंक

यूआईडीएआई ने बैंकों को आधार पेमेंट सिस्‍टम बंद नहीं करने को कहा है। UIDAI ने कहा है कि यह सिस्‍टम बंद होने से लोगों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने में दिक्‍कत आएगी।

यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी की यूआईडीएआई ने बैंकों को आधार पेमेंट सिस्‍टम बंद नहीं करने को कहा है। UIDAI ने कहा है कि यह सिस्‍टम बंद होने से लोगों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने में दिक्‍कत आएगी।

19 नवंबर को एसबीआई ने जताई थी इच्‍छा

19 नवंबर को एसबीआई ने जताई थी इच्‍छा

आपको बता दें कि UIDAI आधार जारी करने वाली संस्‍था है। यूआईडीएआई ने भारतीय स्‍टेट बैंक के एक पत्र के बाद बैंकों को यह निर्देश दिया है। SBI ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) को यह पत्र लिखा था। 19 नवंबर को लिखे इस पत्र में एसबीआई ने आधार पेमेंट सिस्‍टम बंद करने की इच्‍छा जताई थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्‍लंघन का दिया था हवाला

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्‍लंघन का दिया था हवाला

भारतीय स्‍टेट बैंक ने कहा था कि इस सिस्‍टम को जारी रखने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्‍लंघन हो सकता है। अब यूआईडीएआई ने कहा है कि इस मामले पर ध्‍यानपूर्वक विचार किया गया है। उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्यक्रम को संवैधानिक बताया था। खासकर आधार एक्‍ट के सेक्‍शन 7 को वैद्य बताया था।

यह भी कहा था यूआईडीएआई ने

यह भी कहा था यूआईडीएआई ने

बता दें की यूआईडीएआई ने यह भी कहा था कि सरकारी योजनाओं के लिए जहां आधार ऑथेंटिकेशन के उपयोग से पैसे के भुगतान या प्राप्ति की व्‍यवस्‍था काम कर रही है या आधार ई-केवाईसी के इस्‍तेमाल से बैंक खाते खोले गए हैं, उन्‍हें बंद करने की जरुरत नहीं है। आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस तरह की व्‍यवस्‍था को बंद करने का आदेश नहीं दिया गया है।

सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक

सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक

आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल सितंबर में निजी कंपनियों के आधार इस्‍तेमाल करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसने सरकारी योजनाओं, इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने और पैन जारी करने के लिए इसके इस्‍तेमाल की इजाजत दे दी थी।

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