इनकम टैक्‍स में छूट के लिए अब करना होगा ये काम

इनकम टैक्‍स विभाग की ओर से एक नई खबर आयी है। शिक्षा संस्‍थानों, अस्‍पतालों, परमार्थ और धार्मिक न्‍यासों को जल्‍द कर छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन दायर करना होगा।

इनकम टैक्‍स विभाग की ओर से एक नई खबर आयी है। शिक्षा संस्‍थानों, अस्‍पतालों, परमार्थ और धार्मिक न्‍यासों को जल्‍द कर छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन दायर करना होगा। इस बात की जानकारी खुद आयकर विभाग ने दी है। आयकर विभाग ने संशोधित नियमों और आवेदन फार्म पर अंशधारकों से 12 नवंबर तक टिप्‍पणियां मांगी हैं।

Income Tax Department Proposes Online Filing Of Tax Exemption Application

तो वहीं केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बयान में कहा, जिस तरीके से विशेष रुप से सरकार ने डिजिटल तंत्र को आगे बढ़ाया है, आयकर विभाग ने तय किया है कि इस तरह के आवेदनों को मैनुअल रुप में देने की प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्‍त किया जाए।

इसके अलावा इस तरह के आवेदन के साथ कंपनी पंजीयक के साथ पंजीकरण की स्‍व सत्‍यापित प्रति भी देनी होगी। साथ ही इसमें लेखे-जोखे और बही खाते की प्रति भी देनी होगी। इनकम टैक्‍स विभाग ने सभी लोगों ने इन नियमों के संशोधन और अप्‍लीकेशन फॉर्म को लेकर सुझाव मांगे है।

पिछले 5 साल में आयकर भरने वालों की संख्‍या बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले टैक्‍स कलेक्‍शन में भी 15.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा वित्‍तवर्ष में 4.89 लाख करोड़ का डायरेक्‍ट टैक्‍स आया है। आयकर विभाग ने 1.09 लाख करोड़ के 2 करोड़ रुपए रिफंड भी बांटे हैं। तो वहीं आयकर विभाग को 5.8 करोड़ इनकम टैक्‍स रिटर्न मिले हैं। आपको बता दें कि इस समय देश में 6.26 करोड़ टैक्‍स पेयर्स हैं।

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