टेलीकॉम कंपनियों को सरकार ने मौजूदा मोबाइल फोन ग्राहकों और नए कनेक्शन देने के लिए आधार ई-केवाईसी सत्यापद बंद करने के लिए कहा है।
टेलीकॉम कंपनियों को सरकार ने मौजूदा मोबाइल फोन ग्राहकों और नए कनेक्शन देने के लिए आधार ई-केवाईसी सत्यापद बंद करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की ओर से शुक्रवार को यह निर्देश जारी किया गया। जी हां शीर्ष अदालत ने कानूनी प्रावधान के अभाव में पिछले महीने एक अहम फैसले में प्राइवेट कंपनियों को आधार का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया था। बता दें कि अदालत के आदेश के अनुपालन को दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है।
आदेश की अनुपालन रिर्पोट 5 नवंबर तक देने को कहा
सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देश में से संबंधित पहचान संख्या (आधार) के जरिए इलेक्ट्रानिक रूप से ई-केवाईसी का उपयोग करने पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। साथ ही कंपनियों को आदेश की अनुपालन रिपोर्ट 5 नवंबर तक देने के लिए कहा है। दूरसंचार विभाग ने तीन पन्नों के आदेश में कहा कि मौजूदा ग्राहकों के सत्यापन के अलावा नया कनेक्शन देने के लिए आधार ई-केवाईसी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। फिलहाल विभाग ने कहा है कि अगर ग्राहक नए कनेक्शन के लिए स्वेच्छा से आधार देता है तो इसे दस्तावेज के रुप में उपयोग किया जा सकता है। यानी कि इसका उपयोग ऑफलाइन किया जा सकता है।
आधार केवाईसी का उपयोग होगा बंद
दूरसंचार विभाग ने परिपत्र में कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए सभी लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार कंपनियां सत्यापन के साथ-साथ नया मोबाइल कनेक्शन जारी करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की आधार ई-केवाईसी सेवा का उपयोग बंद करेंगी । इसमें कहा गया है कि सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी इसके अनुपालन सुनिश्चित करें। इस बारे में अनुपालन रिपोर्ट 5 नवंबर 2018 तक देने की ज़रूरत है।
वैकल्पिक प्रक्रिया का सुझाव
दूरसंचार विभाग के अनुसार उद्योग ने मोबाइल ग्राहक के लिए वैकल्पिक डिजिटल प्रक्रिया का सुझाव दिया है। इसमें 'ग्राहक एक्विजिशन फार्म' के साथ ग्राहक की 'लाइव' तस्वीर और पहचान और पता के लिए स्कैन कॉपी का उपयोग होगा। इससे पहले मोबाइल ग्राहक के लिए प्रक्रिया डिजिटल और कागजरहित रहगी। विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अपने सिस्टम को इसके लिए तैयार करने एवं प्रस्तावित डिजिटल प्रक्रिया की मंजूरी के लिए पांच नवंबर तक प्रस्ताव देने को कहा है।
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