सेंट्रल बोर्ड ऑफ अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) ने 25 अक्टूबर तक सितंबर के लिए जीएसटी -3 बी सारांश के रिटर्न के लिए समय सीमा बढ़ा दी है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) ने 25 अक्टूबर तक सितंबर के लिए जीएसटी -3 बी सारांश के रिटर्न के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि जुलाई 2017-मार्च 2018 अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने की आखिरी तारीख इसी तरह 25 अक्टूबर तक बढ़ी है।

सीबीआईसी के एक ट्वीट में कहा गया है, "इसके लिए कुछ और वक्त देने के लिए, सितंबर, 2018 के महीने के लिए जीएसटी -3 बी प्रस्तुत करने की भी आखिरी तारीख 25 अक्टूबर, 2018 तक बढ़ा दी जा रही है।"
सितंबर महीने का जीएसटीआर-3 बी रिटर्न दाखिल करने का समय 20 अक्टूबर था। इसे लेकर कारोबारियों ने चिंता जताते हुए कहा था कि 20 अक्टूबर तक आपूर्तिकर्ता द्वारा दाखिल खरीद रिटर्न से उनके बिक्री रिटर्न का मिलान संभव नहीं होगा। आईटीसी का लाभ बिक्री रिटर्न या जीएसटी-3 बी के आधार पर लेने की सुविधा है, इसलिए आईटीसी के दावों और जीएसटी-3 बी के लिए समयसीमा समान रखी गई है।
आपको बता दें कि माल और सेवा कर 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया था, और एक विशेष महीने के लिए जीएसटी -3 बी अगले महीने के 20 वें दिन तक दायर किया जाना आवश्यक होता है।


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