यूआईडीएआई और टेलिकॉम मंत्रालय ने एक संयुक्त बयान में कहा कि आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोबाइल उपभोक्ताओं द्वारा केवाईसी विवरण का दोबारा वेरिफिकेशन करने का फैसला पूरी तरह से स्वैच्छिक
यूआईडीएआई और टेलिकॉम मंत्रालय ने एक संयुक्त बयान में कहा कि आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोबाइल उपभोक्ताओं द्वारा केवाईसी विवरण का दोबारा वेरिफिकेशन करने का फैसला पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार केवाईसी के जरिए जारी हुए मोबाइल नंबरों का कनेक्शन काटने का निर्देश नहीं दिया है। इसलिए परेशान या घबराने वाली कोई बात नहीं है।

हाल ही में सूत्रों से मिली जानकारी के जरिये पता चला था कि आधार केवाईसी पर लिए गए सिम कार्ड का अगर नया केवाईसी नहीं कराया जाता है तो उन्हें बंद किया जा सकता है। इसके बाद ही यूआईडीएआई और टेलिकॉम मंत्रालय ने साझा बयान जारी किया है।
जिसके तहत इस बात की जानकारी दी गयी हैं कि मोबाइल फोन यूजर अगर चाहें तो आधार केवाईसी की जगह नया केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी को आधार से डीलिंक करने के लिए कहना होगा। इसके बाद ही नए तरीके से केवाईसी कराया जा सकेगा।
वहीं यूआईडीएआई ने कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिये दूरसंचार कंपनियों को 15 अक्टूबर का समय दिया है और अपनी सेवाओं के लिए आधार आधारित वेरिफिकेशन को बंद करने के लिए कहा है।
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