आज से लागू हो रहेे हैं ये 7 नये नियम, आपका जानना बेहद जरुरी
एक अक्टूबर यानी आज से कई चीजों में बदलाव होने जा रहा है। जो कि आपका जानना बेहद जरुरी है। और तो बता दें कि इसका सीधा असर आपके दिनचर्या पर पड़ने वाला है।
एक अक्टूबर यानी आज से कई चीजों में बदलाव होने जा रहा है। जो कि आपका जानना बेहद जरुरी है। और तो बता दें कि इसका सीधा असर आपके दिनचर्या पर पड़ने वाला है। एक अक्टूबर से जहां स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम्स पर ज्यादा ब्याज मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर कॉल ड्रॉप होने पर मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों पर भारी जुर्माना भी लगेगा। इतना ही नहीं पाइपलाइन के जरिये सप्लाई होने वाली रसोई गैस महंगी हो गयी है।
1. पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृद्धि पर मिलेगा ज्यादा ब्याज
सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष की तसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर के लिए स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम्स पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं जो एक अक्टूबर से लागू होगा। अब टाइम डिपॉजिट टीडी, रेकरिंग डिपोजिट आरडी, सीनियर सिटिजन सेविंग अकाउंट, मंथली इनकम अकाउंट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड पीपीएफ, किसान विकास पत्र केवीपी और सुकन्या समृद्धि स्कीम पर पहले से 0.40 फीसदी तक ज्यादा ब्याज मिलेगा।
2. पीएनबी कर्ज लोन हुआ महंगा
पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने छोटी और लंबी अवधि के कर्ज पर एमसीएलआर दरों में बढ़ोतरी की है। इसके बाद पीएनबी से ऑटो और पर्सनल लोन लेना महंगा जाएगा। पीएनबी ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट एमसीएलआर में 0.2 फीसदी तक इजाफा किया है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी।
3. कॉल ड्राप हुई तो देना होगा जुर्माना
बता दें कि कॉल ड्रॉप को फिर से रोकने की दिशा में सोमवार यानी 1 अक्टूबर से नई पहल होगी। ट्राई ने कहा है कि नए पैरामीटर के प्रभाव में आने से कॉल ड्रॉप की समस्या में बड़ा बदलाव हेगा। इसमें कॉल ड्रॉप के बदले मोबाइल ऑपरेटर कपंनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। कॉल ड्रॉप की परिभाषा में 2010 के बाद पहली बार बदलाव किया गया।
4.टीडीएस प्रोविजंस आज से लागू
गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स जीएसटी कानून के अंतर्गत टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीसीएस और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस के प्रोविजंस 1 अक्टूबर से लागू हो जाएग। सेंट्रल जीएसटी एक्ट के तहत नोटिफाइड एंटिटीज को अब 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स और सर्विसेस की सप्लाई पर 1 फीसदी टीडीएस कलेक्ट करना होगा। इसके साथ ही राज्यों को भी अब राज्य कानूनों के अंतर्गत 1 फीसदी टीडीएस लगाना होगा।
5. ई- कॉमर्स कंपनी को काटना होगा टीसीएस
ई-कॉमर्स कंपनियों को गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स जीएसटी सिस्टम के तहत टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस के कलेक्शन के लिए उन सभी राज्यों में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां उसके सप्लायर मौजूद हैं। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों को ऐसे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक एजेंट भी नियुक्त करना होगा।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी ने यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 अक्टूबर से अपने सप्लायर्स को पेमेंट करने से पहले 1 फीसदी टीसीएस की कटौती करनी होगी।
6.अमेरिका वीजा समाप्ति वालों को भेजेगा वापस
1 अक्टूबर से अमेरिका एक नए नियम को अमल में लाने वाला है। इस नियम के तहत अमेरिका सोमवार से उन विदेशियों को वापस भेजना शुरू कर देगा, जिनकी अमेरिका में रहने की वैध अवधि खत्म हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह अवधि वीजा बढ़ाने का आवेदन खारिज होने या स्थिति में बदलाव होने जैसे कारणों से खत्म हो सकती है।
7.आज से एलपीजी और सीएनजी हुई महंगी
सब्सिडी युक्त रसोई गैस एलपीजी 1 अक्टूबर से 2.89 रुपए प्रति सिलिंडर महंगा हो गया है। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में 59 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में भी बढ़त दर्ज की गई है। अब सीएनजी की कीमत 44.30 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है यानी कि सीएनजी की कीमत में 1.70 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़त दर्ज हुई है।