जीएसटी रिर्टन फाइल करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया फॉर्म जारी कर दिया है। बता दें कि इस नए फॉर्म के जरिये कारोबारी को पूरे एक साल का ब्यारा दर्ज करना होगा। जबकि सामान्य टैक्स पेयर को जीएसटी
जीएसटी रिर्टन फाइल करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया फॉर्म जारी कर दिया है। बता दें कि इस नए फॉर्म के जरिये कारोबारी को पूरे एक साल का ब्यारा दर्ज करना होगा। जबकि सामान्य टैक्स पेयर को जीएसटीआर-9 फार्म के जरिए रिटर्न फाइल करना है। तो कंपोजीशन टैक्सपेयर को जीएसटीआर-9ए का इस्तेमाल करना होगा। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की है।

कारोबारियों को इस नए फॉर्म का लंबे समय से इंतजार
हालांकि 1 जुलाई 2017 को लागू हुए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के तहत केन्द्र और राज्य सरकारों के तमाम टैक्स को समाहित किया गया है। जिसमें एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, परचेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, और काउंटरवेलिंग ड्यूटी शामिल हैं। देशभर में कारोबारियों को इस नए फॉर्म का लंबे समय से इंतजार था। केन्द्र सरकार ने जुलाई 2018 में नए फॉर्म का ऐलान कर दिया था लेकिन कुछ कारणों से इसे लागू करने में समय लग रहा था।
इससे पहले वार्षिक रिटर्न की प्रक्रिया को जटिल माना जा रहा था जिसके बाद सरकार ने रिटर्न फाइल की प्रक्रिया को सरल करने के लिए इस नए फॉर्म पर काम शुरू किया था।
टैक्स मामलों के जानकारों का दावा है कि इस नए रिटर्न फॉर्म के जरिए कारोबारियों को वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान परचेज और इनपुट टैक्स क्रेडिट का ब्यौरा क्रमश: सरकार को मुहैया कराना है।
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