UIDAI: बैंक शाखा के लिए समयसीमा 1 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई ने आधार की जिम्मेदारी से जुड़े बैंक शाखाओं को आधार बनाने की न्यूनतम संख्या मामले में राहत दी है।
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई ने आधार की जिम्मेदारी से जुड़े बैंक शाखाओं को आधार बनाने की न्यूनतम संख्या मामले में राहत दी है। यूआईडीएआई ने प्रतिदिन नया आधार बनाने या अपग्रेड करने की न्यूनतम संख्या के मामले में उस बैंक शाखा के लिए समयसीमा 1 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है।
बढ़ाई गई समयसीमा में अपना लक्ष्य तय कर लेते
नए निर्देश में कहा गया है कि बैंक शाखाओं को 1 जुलाई 2018 से प्रतिदिन कम से कम 8 नया आधार बनाना है या अपडेट करना है। इसी तरह, यह संख्या 1 अक्टूबर 2018 से 12 और 1 जनवरी 2019 से 16 हो जाएगी।
जबकि अथॉरिटी का कहना है कि जो बैंक नवंबर तक के लिए बढ़ाई गई समयसीमा में अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं, उनपर जुलाई से अक्टूबर तक जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर कोई बैंक प्रतिदिन और प्रति शाखा के हिसाब से आधार का न्यूनतम लक्ष्य नवंबर 2018 में अंतिम दिन तक हासिल नहीं करते हैं तो उनपर जुर्माने की गणना जुलाई 2018 से की जाएगी।
यूआईडीएआई ने यह राहत बैंकों के निवेदन पर दी
सूत्रों के मुताबिक, यूआईडीएआई ने यह राहत बैंकों के निवेदन पर दी है। जिसमें बैंकों ने केरल में आई बाढ़ और अन्य राज्यों में आई प्राकृतिक आपदा और आधार बनाने के लिए तकनीकी समस्या का हवाला दिया। बैंकों के लिए हर 10 शाखाओं में एक शाखा में कैंपस के दायरे में आधार के लिए सेट अप लगाना अनिवार्य किया गया है। बैंक में आधार केंद्र का मकसद बैंक के अकाउंट के लिए आधार सत्यापन प्रक्रिया को लोगों के लिए आसान बनाना है।
अथॉरिटी ने बैंकों को आधार केंद्र की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन जारी करने, टेक्स्ट मैसेज करने और ईमेल के माध्यम से सूचना पहुंचाने के लिए कहा है। साथ ही बैंक की वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी देने के लिए कहा है।