ATM में कैश लोड करने को लेकर आयी बड़ी खबर

किसी भी एटीएम में रात 9 बजे के बाद नकदी नहीं डाली जाएगी, लेकिन यह काम अभी नहीं बल्कि अगले साल से शुरु होगा। तो वहीं ग्रामीण इलाकों में स्थित एटीएम में शाम 6 बजे तक ही नकदी डाली जा सकेगी।

किसी भी एटीएम में रात 9 बजे के बाद नकदी नहीं डाली जाएगी, लेकिन यह काम अभी नहीं बल्कि अगले साल से शुरु होगा। तो वहीं ग्रामीण इलाकों में स्थित एटीएम में शाम 6 बजे तक ही नकदी डाली जा सकेगी। इसको लेकर गृह मंत्रालय ने एक नया निर्देश जारी किया है। नक्‍सली हिंसा प्रभावित इलाकों के एटीएम में शाम 4 बजे तक ही नकदी डाली जा सकेगी।

लंच ब्रेक से पहले ही एजेंसियों को लेना होगा कैश

लंच ब्रेक से पहले ही एजेंसियों को लेना होगा कैश

तो वहीं नकदी की देखरेख करने वाली निजी एजेंसियों को बैंकों से लंच ब्रेक से पहले ही कैश लेना होगा। आपको बता दें कि कैश को केवल बख्‍तरबंद वाहनों में ले जाया जा सकेगा। होम मिनिस्‍ट्री की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि स्‍टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर 8 फरवरी 2019 से लागू होगा।

हर दिन करीब 15,000 करोड़ रुपए कैश का होता है ट्रांसर्पोटेशन

हर दिन करीब 15,000 करोड़ रुपए कैश का होता है ट्रांसर्पोटेशन

कैश वैन, कैश वॉल्‍ट और एटीएम धोखाधड़ी और अन्‍य आंतरिक धोखाधड़ी के मामले बढ़ने के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है। देश में निजी क्षेत्र के करीब 8,000 कैश वैन से एटीएम में कैश डाला जाता है। हर दिन करीब 15,000 करोड़ रुपए कैश का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है।

यह भी होगा जरुरी

यह भी होगा जरुरी

कई बार प्राइवेट एजेंसियां पूरी रात नकदी अपने कैश वॉल्‍ट में रखती हैं। तो नकदी ले जाने के लिए एजेंसियों को निजी सुरक्षा उपलब्‍ध करानी होगी। प्रत्‍येक कैश वैन में एक ड्राइवर के अलावा दो सिक्‍योरिटी गार्ड, दो एटीएम अधिकारी होंगे। तो वहीं एक हथियारबंद गार्ड को ड्राइवर के साथ आगे को सीट पर बैठना होगा, जबकि दूसरा गार्ड पिछली सीट पर बैठेगा। नकदी डालने या निकालने के दौरान चाय या लंच के समय कम से कम एक हथियार बंद गार्ड हमेशा कैश वैन के साथ रहेगा।

पूर्व सैन्‍यकर्मियों की सुरक्षा गार्ड के रुप में नियुक्ति का प्राथमिकता

पूर्व सैन्‍यकर्मियों की सुरक्षा गार्ड के रुप में नियुक्ति का प्राथमिकता

नकदी परिवहन के लिए पूर्व सैन्‍यकर्मियों की सुरक्षा गार्ड के रुप में नियुक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी कैश वैन एक बार में 5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी लेकर नहीं चले। इसके साथ ही कोई भी निजी सुरक्षा एजेंसी नकदी परिवहन के लिए किसी भी व्‍यक्ति की नियुक्ति पूरी पुलिस जांच, आधार, आवास पते के सत्‍यापन, पुराने नियोक्‍ता से पूछताछ और उसकी पृष्‍ठभूमि की जानकारी लिए बिना नहीं कर सकती है।

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