BHIM एप और रुपे कार्ड से पेमेंट पर टैक्स में मिलेगी 20% की छूट
डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिसमें यह बताया गया है कि रुपे कार्ड और भीम एप से भुगतान करने पर टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
शनिवार को जीएटी काउंसिल की हुई बैठक में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिसमें यह बताया गया है कि रुपे कार्ड और भीम एप से भुगतान करने पर टैक्स में 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट कैशबैक के रुप में दी जाएगी, शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उप राज्यों में लागू किया जाएगा, जो स्वेच्छा से ऐसा करना चाहेंगे। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की यह बैठक खासतौर पर छोट और मझोले कारोबारियों की दिक्कतों पर चर्चा के लिए रखरी गई थी।
बता दें कि फिलहाल MSE को कोई राहत नहीं मिली, लेकिन इसके मुद्दों पर मंत्री समूह का गठन किया गया।
सन 2016-17 के मुकाबले 2017-18 के रुपे कार्ड के जरिए ट्रांजेक्शन में 135 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2018 में 46 करोड़ लोगों ने पॉस मशीनों में रुपे कार्ड इस्तेमाल किया। तो वहीं 2016-17 में ये आंकड़ा 19.5 करोड़ रहा था। सरकार ने 30 दिसंबर 2016 को भीम एप लॉन्च किया था। साथ ही 1 जनवरी 2018 तक 2.26 करोड़ लोगों ने भीम एप डाउनलोड किया।
इसके अलावा MSE सेक्टर से जुड़े कानूनी पहलुओं पर केंद्र सरकार की लॉ कमेटी और टैक्स संबंधी मामलों को फिटमेंट कमेटी देखेगी। GOM इन दोनों से चर्चा कर रिर्पोट तैयार करेगा, जो जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग के सामने रखी जाएगी। बता दें GST काउंसिल की अगली बैठक 28-29 सितंबर को गोवा में होगी।